ओके : अग्निशमन वाहन की सेवा लेने वालों को देने होंगे पांच हजार रुपये शुल्क
झारखंड अग्निशमन सेवा विभाग ने अग्निशमन वाहन, दलों की प्रतिनियुक्ति विभिन्न संस्थान व प्रतिष्ठानों में अग्निसुरक्षा एवं बचाव कार्य के आवेदन के आलोक में नये सिरे से शुल्क वसूली निर्धारित किया है.
जामताड़ा. झारखंड अग्निशमन सेवा विभाग की ओर से अग्निशमन वाहन, दलों की प्रतिनियुक्ति विभिन्न संस्थान व प्रतिष्ठानों में अग्निसुरक्षा एवं बचाव कार्य के आवेदन के आलोक में नये सिरे से शुल्क वसूली निर्धारित किया गया है. गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवा के महानिदेशक सह महा समादेष्टा ने इसके लिए जिला को पत्र भेजा है. पत्र के माध्यम से बताया गया है कि वाटर टेंडर सहित फाेम टेंडर व वाटर बाउजर प्रति छह घंटे के लिए पांच हजार रुपये देय होंगे. वहीं पंपिंग कार्रवाई के लिए एक हजार रुपये व खपत किये गये फोम के लिए प्रति लीटर 200 रुपये शुल्क देने होंगे. साथ ही प्रतिनियुक्त स्थल पर आने-जाने के लिए उपयुक्त पेट्रोल, मोबिल, ऑयल की लागत, अग्निशमन कार्यालय से 10 किमी से अधिक कार्यक्षेत्र से बाहर जाने की स्थिति में निर्धारित शुल्क का 25 प्रतिशत, मशीनों के ह्रास मूल्य के रूप में देय होगा. पत्र में बताया गया है कि इन सभी का अग्रिम भुगतान गृहरक्षा वाहिनी व अग्निशमन सेवा, झारखंड रांची के महानिदेशक सह समादेष्टा के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट व कोषागार चालान से करना होगा. साथ ही ड्यूटी के रूप में अग्निशमन सेवा के सदस्यों की तैनाती लगातार 12 घंटे से अधिक होती है तो ड्यूटी के लिए अनुरोध करने वाले संस्थान उनलोगों के लिए आवासन सहित भोजन की निशुल्क व्यवस्था करेंगे. निजी संस्थानों में अग्निशमन वाहन प्रतिनियुक्ति के दौरान यदि सरकारी कार्य व विधि व्यवस्था अंतर्गत अग्निकांड जैसी घटना होती है, तो उस स्थिति में तत्काल उक्त स्थल के लिए अग्निशमन वाहन दल भेजने के लिए विभाग स्वतंत्र होगा. निजी संस्थानों, प्रतिष्ठानों में अग्निशमन वाहन की प्रतिनियुक्ति व कार्य के दरम्यान वाहन में किसी प्रकार की क्षति व दुर्घटना होने की स्थिति में संबंधित प्रतिष्ठान, संस्थानों को अग्निशमन वाहन की मरम्मत के लिए खर्च की क्षतिपूर्ति विभाग को देना होगा. निजी प्रतिष्ठान, संस्थानों की ओर से किये गये आवेदन पर अग्निशमन वाहन, दल की प्रतिनियुक्ति तभी किया जा सकेगा, जब अग्निशमन विभाग के पास पर्याप्त संख्या में अग्निशमन वाहन व कर्मचारी तैनात रहेंगे. डीजी ने पत्र के माध्यम से कहा है कि अग्निशमालय प्रभारी मुख्यालय से पूर्वानुमति प्राप्त कर ही निर्धारित दर पर निजी प्रतिष्ठान संस्थानों के लिए प्रतिनियुक्ति करना सुनिश्चित करेंगे. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू करने का निर्देश दिया है. क्या कहते हैं जिला प्रभारी निजी संस्थानों, प्रतिष्ठानों में अग्निसुरक्षा एवं बचाव कार्य के मद्देनजर अग्निशमन वाहन के लिए आवेदन आता है तो आवेदकों से शुल्क वसूली का निर्धारण पूर्व से है. विभाग की ओर से नये सिरे से शुल्क वसूली का दर निर्धारित किया गया है, जिसका पालन किया जायेगा. – सुधीर सिंह, जिला अग्निशमालय प्रभारी
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