प्रतिनिधि, जामताड़ा कोर्ट. पोस्को के एक मामले में अंतिम सुनवाई के पश्चात अपर जिला एवं सत्र में न्यायाधीश सह स्पेशल कोर्ट अजय कुमार श्रीवास्तव ने सोमवार को आरोपित लक्ष्मण मुर्मू को 20 साल का कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही ₹25000 अर्थदंड मुककर किया है. अर्थ दंड नहीं देने पर 6 माह अतिरिक्त सजा भुगतने का निर्देश दिया है. जानकारी के अनुसार करमाटांड़ थाना क्षेत्र के नाबालिग लड़की फुटबॉल मैदान से खेल कर आ रही थी. अंधेरा होने के कारण गांव के ही लक्ष्मण मुर्मू ने उसे मकान के पीछे ले गया और बलपूर्वक दुष्कर्म किया. साथ ही किसी को बताने पर जान मारने की धमकी दी. खोजने के क्रम में सूचक को उसकी पुत्री बेहोशी की हालत में मिली. वहीं इस घटना को लेकर करमाटांड़ थाना में 2025 में मामला दर्ज कराया गया. अभियोजन पक्ष की ओर से 6 गवाहों का बयान न्यायालय में कलमबंद कराया गया. सभी गवाहों का बयान सुनने के पश्चात अदालत ने मामले को सही पाया. आरोपित लक्ष्मण मुर्मू को पोस्को की धारा में 20 साल की कठोर कारावास की सजा दी है. अदालत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मंडल कारा से आरोपी को सुनाई है.
पोस्को मामले में आरोपी को 20 साल की सजा
जामताड़ा कोर्ट ने पोस्को मामले में आरोपी लक्ष्मण मुर्मू को 20 साल की कठोर कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जानिए पूरी खबर।

पोस्को मामले में आरोपी को 20 साल की सजा