राजेश चौधरी,फतेहपुर. प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) के आवास प्लस 2024 सर्वेक्षण के तहत ग्राम सभा से अनुमोदित स्थायी प्रतीक्षा सूची (PWL) को लेकर जिला प्रशासन ने आम सूचना जारी की है. जिले के सभी प्रखंड एवं पंचायत कार्यालयों में लाभुकों की स्वीकृत एवं अस्वीकृत सूची का प्रकाशन किया जा रहा है.
नाम या पात्रता पर आपत्ति है तो कर सकते हैं दावा-आपत्ति
जिला प्रशासन के अनुसार प्रकाशित सूची को लेकर किसी व्यक्ति को नाम, पात्रता या किसी अन्य बिंदु पर आपत्ति है, तो वह संबंधित साक्ष्य के साथ लिखित दावा-आपत्ति अपने प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ) कार्यालय में जमा कर सकता है.
15 से 30 सितंबर तक जमा होगा दावा-आपत्ति
दावा-आपत्ति दर्ज कराने की अवधि 15 सितंबर से 30 सितंबर 2026 तक निर्धारित की गयी है. इस अवधि के दौरान संबंधित व्यक्ति को अपने दावे या आपत्ति के समर्थन में साक्ष्य के साथ लिखित आवेदन जमा करना होगा.
समय-सीमा के बाद नहीं होगा विचार
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय-सीमा समाप्त होने के बाद प्राप्त किसी भी दावा या आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा.
प्रशासन ने ग्रामीणों से अपील की है कि वे अपने पंचायत एवं प्रखंड कार्यालय में प्रकाशित सूची का अवलोकन कर लें. किसी प्रकार की आपत्ति होने पर निर्धारित अवधि के भीतर प्रमाण सहित आवेदन जमा करें.
बीडीओ को प्रचार-प्रसार और कार्रवाई का निर्देश
जिला ग्रामीण विकास शाखा ने सभी बीडीओ को सूची का व्यापक प्रचार-प्रसार कराने तथा प्राप्त दावा-आपत्तियों पर नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है.
