साइबर ठग की जमानत अर्जी खारिज
जामताड़ा कोर्ट : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश जामताड़ा के न्यायालय में करमाटांड़ थाना क्षेत्र के दुधानी निवासी सह साइबर आरोपी राजू मंडल, दिनेश मंडल, उपेंद्र मंडल, रंजीत मंडल, रोहित मंडल, नरेश कुमार मंडल, परेश मंडल, मनोज मंडल, संजय मंडल, शंभू मंडल धनेश्वर मंडल की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गयी. करमाटांड़ थाना कांड संख्या 160/15 के सूचक पुलिस पदाधिकारी हीरू मिंज ने आरोपित के विरुद्ध धोखाधड़ी कर जाली सीम का उपयोग कर एटीएम का गुप्त नंबर जान कर दूसरे के खाते से पैसा ठगी करने का आरोप लगाया है़
