इन परिवारों को मिलेगा लाभ
जामताड़ा : बिरसा मुंडा आम बागवानी का लाभ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आदिम जनजाति, अधिसूचना में से निकाली गई जनजातियां, गरीबी रेखा से नीचे का परिवार, महिला प्रधान वाला परिवार, शारीरिक रूप से विकलांग प्रधान वाला परिवार, भूमि सुधार हितग्राही, इंदिरा आवास योजना का लाभार्थी, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पारंपरिक वनवासी, लघु किसान जो 2.5 एकड़ रकवे जमीन पर खेती करने वाले और सीमांत किसान जो 2.5 एकड़ या उससे कम रकवे जमीन पर खेती करते हो़ उक्त योजना के लिए वैसे ही परिवार का चयन करना अनिवार्य है जिनकी आजीविका मुख्यत: खेती पर निर्भर हो एवं उसके सदस्य इस योजना के क्रियान्वयन एवं देखभाल में समय देने में सक्षम हो़ एक परिवार को 0.25 से एक एकड़ जमीन पर ही आम बागवानी करना चाहिए. इससे बड़े भूखंड पर बागवानी करने पर बागवानी करने पर पौधों की देखरेख में कठिनाई होती है़
जमीन का चयन संबंधित मापदंड
जमीन की ढलान आठ प्रतिशत से कम हो एवं अधिक पथरीली मिट्टी न हो़ सिंचाई का साधन सौ मीटर के अंदर और साल भर सिंचाई का साधन होना अनिवार्य है़ योजना स्थल गांव के मुख्य रास्ते से अत्यधिक दूरी पर न हो एवं वहां लाभुक एवं सामग्री आसानी से आ जा सके़ं आम बागवानी एक साथ चार पांच परिवार मिलकर करना है़ जिससे बगान के कार्यो का क्रियान्वयन एवं नियमित देखभाल करने में आसानी होती है़
