कदमा : गणेश नायक हत्याकांड में जेल में बंद आरोपी को मिली जमानत

गत वर्ष 11 अप्रैल 2023 को चाकु गोदकर हुई थी हत्या, 15 अप्रैल से नामजद आरोपी जेल में बंद, आरोपी के खिलाफ आरोप गठन होने के छह माह बाद किसी गवाह की गवाही नहीं होने पर आरोपी को मिला लाभ

– गत वर्ष 11 अप्रैल 2023 को चाकू गोदकर हुई थी हत्या

– 15 अप्रैल से नामजद आरोपी जेल में बंद

आरोपी के खिलाफ आरोप गठन होने के छह माह बाद किसी गवाह की गवाही नहीं होने पर आरोपी को मिला लाभ

जमशेदपुर.

गणेश नायक हत्याकांड में जेल में बंद आरोपी राजेश गोप को झारखंड हाइकोर्ट से शुक्रवार को जमानत मिल गयी. कोर्ट में अधिवक्ता विद्या सिंह ने पैरवी की थी. मालूम हो कि गत वर्ष 11 अप्रैल 2023 को गणेश नायक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गयी थी. इस केस में मृतक की पत्नी नेहा नायक ने कदमा थाना में राजेश लोहार और राजेश गोप के खिलाफ हत्या का नामजद केस दर्ज कराया था. पुलिस ने आरोपियों को 15 अप्रैल 2023 को जेल भेजा था. इस केस में आरोपी की एक बार हाइकोर्ट में जमानत रद्द हो चुकी थी. वहीं केस के दोनों नामजद आरोपियों के खिलाफ आरोप गठन होने के बाद छह माह तक किसी की गवाही नहीं हुई. इसका लाभ आरोपी को देते हुए हाइकोर्ट में आरोपी राजेश गुप्ता को शुक्रवार को जमानत प्रदान की.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar News Desk

यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >