Jamshedpur News :
एडीजे-5 मंजू कुमार के कोर्ट ने सोमवार को एमजीएम थाना में दर्ज ट्रक चालक से लूट, फायरिंग व आर्म्स एक्ट के केस में साक्ष्य के अभाव में छह आरोपियों बरी करने का फैसला सुनाया. इसमें आरोपी संजय मिश्रा, नीरज कुमार सिंह उर्फ भगना, नीरज कुमार पांडेय, रोहित कुमार गुप्ता, रोहित कुमार, अमन कुमार शामिल है. कोर्ट में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता दिनेश कुमार ने पैरवी की.मालूम हो को गत वर्ष 15 जुलाई 2023 को एनएच-33 अवध डेंटल कॉलेज के समीप ट्रक चालक के साथ लूटपाट, फायरिंग व मारपीट की धारा लगाकर एक घटना में दो केस (एक केस ट्रक चालक एके ओझा व दूसरा केस स्थानीय दीपक कुमार राय) ने दर्ज कराया था.
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