जमशेदपुर. प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी पवन कुमार के कोर्ट ने घाघीडीह सेंट्रल जेल में बंद हत्या के प्रयास व लूट के आरोपी कुंदन सिंह को जमानत दी. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता गौरव पाठक ने पैरवी की, इसमें लूट का कोई समान बरामद नहीं होने और घटना के बाद आरोपी के दो माह से जेल में होने का तर्क किया. मालूम हो कि दो माह पूर्व 24 अप्रैल 2024 को परसुडीह में घर में घुसकर लूट करने और जानलेवा हमला करने पर लोगों ने कुंदन सिंह को रंगेहाथ पकड़ा था.
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