चेक बाउंस में छह माह की कारावास व 2.60 लाख रुपये जुर्माना

छह साल पूर्व 2018 में प्रवीण शंकर झा ने नवीन मिश्रा को ढाई लाख रुपये का दोस्ताना कर्ज दिया था, बदले में चेक दिया था, जो बाउंस हो गया था.

By Prabhat Khabar Print | May 22, 2024 4:16 PM

जमशेदपुर.

प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी पवन कुमार की कोर्ट ने बुधवार को पालक इंटर प्राइजेज के नवीन कुमार मिश्रा को छह माह का कारावास, 2.50 लाख रुपये के साथ दस हजार रुपये के अतिरिक्त जुर्माना की सजा सुनायी. वर्ष 2018 में प्रवीण शंकर झा ने नवीन मिश्रा को ढाई लाख रुपये का दोस्ताना कर्ज दिया था, बदले में चेक दिया था, जो बाउंस हो गया था. कोर्ट में वादी की ओर से अधिवक्ता जनार्दन सिंह ने पैरवी की थी.

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