Jamshedpur News : खरीदी गयी जमीन पर कोई कर रहा दावा, तो विक्रेता को लीगल नोटिस भेजें
Jamshedpur News : बाराद्वारी स्थित ‘प्रभात खबर’ कार्यालय में शनिवार को कानूनी सलाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इसमें वरिष्ठ अधिवक्ता परमानंद पांडेय ने पाठकों के विभिन्न सवालों का जवाब देते हुए कानूनी सलाह दी.
‘प्रभात खबर’ के कानूनी सलाह कार्यक्रम में अधिवक्ता परमानंद पांडेय ने दिये जवाब
जवाब से संतुष्ट नहीं होने पर धोखाधड़ी का दर्ज करा सकते हैं केस
Jamshedpur News :
बाराद्वारी स्थित ‘प्रभात खबर’ कार्यालय में शनिवार को कानूनी सलाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इसमें वरिष्ठ अधिवक्ता परमानंद पांडेय ने पाठकों के विभिन्न सवालों का जवाब देते हुए कानूनी सलाह दी. दोपहर 12 से एक बजे के बीच फोन कॉल के माध्यम से पाठकों ने सवाल पूछे. उन सवालों में से कुछ के जवाब हम यहां प्रकाशित कर रहे हैं. ‘प्रभात खबर’ की ओर से प्रत्येक शनिवार को कानूनी सलाह कार्यक्रम आयोजित किया जाता है. पाठक मोबाइल नंबर 9608015612 पर अधिवक्ता से कानूनी सलाह ले सकते हैं.
सवाल :
वर्ष 1993 में मांझी परिवार से हमने जमीन खरीदी थी. उक्त जमीन का पिछले 25 वर्षों से लगान भी काटा जा रहा है. जमीन पर हमने मकान भी बनाया है. अब हमें बताया जा रहा है कि वह जमीन दूसरे की है. क्या करना होगा?
सैमसंग तिग्गा (मानगो डिमना रोड)
जवाब :
आप जमीन विक्रेता को लीगल नोटिस भेजें. जवाब से संतुष्ट नहीं होने पर धोखाधड़ी का केस कर सकते हैं.
सवाल :
15 वर्ष पूर्व सरकार द्वारा हमें जमीन बंदोबस्ती की गयी थी. कुछ वर्षों बाद जमीन का कुछ हिस्सा सरकार द्वारा सड़क के लिए अधिग्रहण कर लिया गया. हमारे बगल में एक पेट्रोल पंप शुरू किया गया है. पेट्रोल पंप मालिक द्वारा उक्त जमीन पर निजी रास्ता बनाने की तैयारी की जा रही है. क्या करना होगा ?राजू प्रमाणिक (नीमडीह)
जवाब :
आप इसकी लिखित शिकायत अंचलाधिकारी से करें.
सवाल :
पोटका में दादाजी ने जमीन खरीदी थी. दादाजी का निधन हो गया है. जमीन के कागजात बड़े पिताजी अपने पास रखे हैं. उसमें हमें हिस्सा नहीं दिया जा रहा है. क्या करना होगा? दीपक महतो (मानगो)
जवाब :
आप वंशावली तैयार कर सब रजिस्टार से लिखित शिकायत करें.
सवाल :
पिछले पांच वर्षों से मानकी मुंडा न्याय पंच में हमारी जमीन का केस चल रहा है. पंच द्वारा दूसरे पक्ष को नोटिस भी भेजा गया है. बावजूद दूसरा पक्ष पिछले दो वर्षों से पेश नहीं हो रहा है. क्या करना होगा?
सीताराम पान (चाईबासा)
जवाब :
पंच द्वारा जारी किये गये नोटिस को अखबार में बतौर विज्ञापन छपवाएं.
सवाल :
मैंने अक्तूबर 2019 में आसंगी में डेढ़ कट्ठा जमीन खरीदी थी. जमीन का म्यूटेशन भी हो गया. लेकिन जमीन विक्रेता का रिश्तेदार द्वारा लगातार अवरोध किया जाता है. क्या करना होगा? सुरेंद्र कुमार (आदित्यपुर)
जवाब :
जमीन के कागजात के साथ उसे कब्जा मुक्त कराने के लिये अंचलाधिकारी से लिखित शिकायत करें.
सवाल :
पिताजी ने वर्ष 1956 में जमीन खरीदी थी. जिसका म्यूटेशन भी हुआ था. करीब 10 वर्षों तक ऑफलाइन जमीन की रसीद भी कटी. लेकिन ऑनलाइन जमीन की रसीद नहीं कट रही है. जिसकी शिकायत सीओ, डीसी समेत कई जगहों पर की है. लेकिन अबतक काम नहीं हुआ. क्या करना होगा?
रविंद्र कुमार मोदक (खरसावां)
जवाब :
आप वंशावली बनाने के बाद एक हजार रुपये के स्टाम्प पेपर पर भाइयों के बीच जमीन का बंटवारा करें. साथ में पिता का मृत्यु प्रमाणपत्र संलग्न कर अंचलाधिकारी को लिखित अर्जी दें.
सवाल :
हम चार भाई हैं. एक भाई का निधन हो गया है. जमीन व संपत्ति का बंटवारा कैसे करें? मंगल हांसदा (मुसाबनी)
जवाब : आप वंशावली बनाकर अंचलाधिकारी को आवेदन करें.
सवाल :
हमारी रैयती जमीन पर वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री आवास योजना का आवास बनाया जा रहा है. योजना में मेरी 20 फीट लंबी और तीन फीट चौड़ी जमीन है. इसकी शिकायत उपायुक्त के अलावा मुख्यमंत्री से भी की है, लेकिन अबतक कोई निष्कर्ष नहीं निकला है. क्या करना होगा?
मनोरंजन मोहंती (धालभूमगढ़)
जवाब :
आप आरटीआइ के माध्यम से उपायुक्त समेत अन्य अधिकारी को दिये गये पत्र का जवाब मांगें. जवाब आने के बाद आप हाइकोर्ट में अर्जी दाखिल कर सकते हैं.
सवाल :
मां के नाम पर जमीन और घर का बिजली का कनेक्शन है. माता-पिता अभी जीवित हैं. लेकिन बड़े भाई द्वारा हमलोगों के कमरे की बिजली काट दी गयी है. जिसके कारण पिछले 25 दिनों से अंधेरे में रह रहे हैं. क्या करना होगा? मनोज कुमार (टेल्को)
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