Jamshedpur News : बिष्टुपुर : 21 साल पूर्व हुए सड़क दुर्घटना में ट्रक चालक साक्ष्य के अभाव में बरी

Jamshedpur News : सीजेएम कोर्ट ने बुधवार को बीस साल पूर्व हुए सड़क दुर्घटना में ट्रक चालक सह आरोपी मोहम्मद रुस्तम आलम को साक्ष्य के अभाव में बरी करने का फैसला सुनाया.

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सीजेएम कोर्ट ने बुधवार को बीस साल पूर्व हुए सड़क दुर्घटना में ट्रक चालक सह आरोपी मोहम्मद रुस्तम आलम को साक्ष्य के अभाव में बरी करने का फैसला सुनाया. कोर्ट में अधिवक्ता मणिभूषण कुमार ने पैरवी की थी. केस में कुल दो लोगों की ही गवाही हुई थी.

मालूम हो कि 21 साल पूर्व 2004 में प्रभु सहाय पूर्ति स्कूटी से अपने पोते जौन पूर्ति के साथ बिष्टुपुर सेंट मरीज स्कूल के पैरेंट्स मीटिंग से लौट रहे थे. इसी दौरान ट्रक की चपेट में आकर घायल हो गये थे. घटना के बाद बिष्टुपुर थाना में प्रभु सहाय पूर्ति ने ट्रक चालक के विरुद्ध केस दर्ज कराया था.

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By RAJESH SINGH

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