तीन सौ रुपये के विवाद में 10 साल के लिए गया जेल

एडीजे-4 आनंदमणि त्रिपाठी के कोर्ट ने मंगलवार को जानलेवा हमला के आरोपी कृष्णापदो बास्के को 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

पटमदा : जानलेवा हमला के आरोपी को 10 साल सश्रम कारावास की सजा

जमशेदपुर :

एडीजे-4 आनंदमणि त्रिपाठी के कोर्ट ने मंगलवार को जानलेवा हमला के आरोपी कृष्णापदो बास्के को 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना की राशि नहीं देने पर दो माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. साथ ही आरोपी को धारा 323 के तहत 6 माह सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी. मामले में अनुसंधान पदाधिकारी समेत कुल नौ लोगों की गवाही हुई थी.

मामला छह साल पुराना है. 2018 में आरोपी कृष्णापदो बास्के के बेटे ने पीड़ित रंगना मुर्मू से छह सौ रुपये का मुर्गा खरीदा था. तीन सौ रुपये दिया, बाकी के तीन सौ 31 अक्तूबर तक देने की बात कही. जब 31 अक्तूबर को रंगना मुर्मू कृष्णा के घर बकाया पैसा मांगने आया तो आरोपी कृष्णापदो बास्के ने उसके साथ गाली-गलौज की, फिर लाठी से सिर में मार गंभीर रूप से घायल कर दिया. चार नवंबर को घायल रंगना की पत्नी संजनी मुर्मू ने आरोपी कृष्णापदो बास्के के खिलाफ धारा 307 के तहत मामला दर्ज कराया था.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar News Desk

यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >