व्यापारियों को रिटेल इनवायस में मिली राहत

जमशेदपुर: व्यापारियों व उद्यमियों को रिटेल इनवायस देने में राहत दी गयी है. सेल्स टैक्स विभाग ने इसके लिए नया आदेश जारी किया है. तृतीय त्रैमासिक विवरणी (न्यू जेवैट 200) व सीएसटी फॉर्म 1 के जमा करने की अंतिम तारीख 25 जनवरी तक तय की गयी थी, जिसे बढ़ाकर 5 फरवरी तक कर दी गयी […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | January 29, 2016 9:18 AM
जमशेदपुर: व्यापारियों व उद्यमियों को रिटेल इनवायस देने में राहत दी गयी है. सेल्स टैक्स विभाग ने इसके लिए नया आदेश जारी किया है. तृतीय त्रैमासिक विवरणी (न्यू जेवैट 200) व सीएसटी फॉर्म 1 के जमा करने की अंतिम तारीख 25 जनवरी तक तय की गयी थी, जिसे बढ़ाकर 5 फरवरी तक कर दी गयी है.

यह कहा गया है कि बिक्री का रिटेल इनवायस विवरण दाखिल करना अनिवार्य है. इसके तहत वर्तमान वित्तीय वर्ष के तृतीय त्रैमास से निबंधित व्यवसायियों की ओर से अनिबंधित व्यवसायियों को 50 हजार रुपये के ऊपर की बिक्री का रिटेल इनवायस विवरण देना अनिवार्य है.

वहीं 50 हजार रुपये से कम की बिक्री का रिटेल इनवायस विवरण देना अनिवार्य नहीं होगी. 50 हजार रुपये से कम के सभी रिटेल इनवायस का कुल योग व्यवसायियों को दाखिल विवरणी के अनुलग्न में अनिबंधित व कंज्यूमर विकल्प के लिए निर्धारित लाइन में अंकित करना होगा. इसके लिए विभाग की ओर से हेल्पलाइन जारी कर दिया गया है. व्यवसायियों को सारी जानकारी उपलब्ध करायी गयी है.