यात्री की हत्या मामले में आरोपी दोषी करार
जमशेदपुरः बस में बैठने को लेकर हुए विवाद के बाद यात्री की हत्या करने के मामले में एडीजे-2 दीपकनाथ तिवारी की अदालत ने मृत्युंजय सिंह और सोनू सिंह को हत्या का दोषी करार दिया है. दोनों को बुधवार को कोर्ट सजा सुनायेगी. घटना 17 फरवरी 2010 की है, बारीडीह निवासी सदानंद सिंह बस पकड़ने के […]
By Prabhat Khabar Digital Desk |
September 11, 2013 2:31 AM
जमशेदपुरः बस में बैठने को लेकर हुए विवाद के बाद यात्री की हत्या करने के मामले में एडीजे-2 दीपकनाथ तिवारी की अदालत ने मृत्युंजय सिंह और सोनू सिंह को हत्या का दोषी करार दिया है. दोनों को बुधवार को कोर्ट सजा सुनायेगी. घटना 17 फरवरी 2010 की है, बारीडीह निवासी सदानंद सिंह बस पकड़ने के लिए मानगो बस स्टैंड आये थे.
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जहां बस में बैठने को लेकर उनका आरोपियों से विवाद हो गया था. जिसके बाद दोनों ने एक लोहे के छड़ से मार कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया था. इलाज के दौरान उनकी मौत हो गयी थी. जिसके बाद सीतारामडेरा पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी की थी.
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