केबुल के मामले में 14 मई तक जवाब सौंपने का आदेश
जमशेदपुर. केबुल कंपनी मामले में कोर्ट ने 14 मई तक टाटा स्टील और आरआर केबुल को जवाब सौंपने का आदेश दिया है. मंगलवार को केबुल कंपनी मामले पर नये कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान सभी पक्षों की दलील सुनी गयी. इस दौरान आरआर केबुल ने अपना पक्ष रखा, जबकि टाटा स्टील की ओर […]
By Prabhat Khabar Digital Desk |
April 22, 2015 12:04 AM
जमशेदपुर. केबुल कंपनी मामले में कोर्ट ने 14 मई तक टाटा स्टील और आरआर केबुल को जवाब सौंपने का आदेश दिया है. मंगलवार को केबुल कंपनी मामले पर नये कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान सभी पक्षों की दलील सुनी गयी. इस दौरान आरआर केबुल ने अपना पक्ष रखा, जबकि टाटा स्टील की ओर से प्रस्ताव दिया गया. इस दौरान कहा गया कि 14 मई तक जवाब सौंप दें. दोनों पक्ष को लिखित तौर पर जवाब सौंपने को कहा गया है. अगर जवाब नहीं मिला, तो एकतरफा फैसला सुनाया जा सकता है. 14 मई को सभी पक्षों को एक-एक घंटा तक सुनने के बाद अगर सुनवाई बच जाती है, तो फिर से 15 मई को सुनवाई कर फैसला सुनाया जायेगा.
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