छह आरोपियों को हाइकोर्ट से जमानत, कल हो सकते हैं रिहा
जमशेदपुर : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की अदालत में सरायकेला मॉब लिंचिंग के शिकार मो तबरेज अंसारी हत्या मामले के आरोपियों की ओर से दायर जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद प्रार्थियों को सशर्त जमानत की सुविधा प्रदान की. याचिका को स्वीकार करते हुए प्रार्थी (आरोपी) […]
जमशेदपुर : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की अदालत में सरायकेला मॉब लिंचिंग के शिकार मो तबरेज अंसारी हत्या मामले के आरोपियों की ओर से दायर जमानत याचिका पर सुनवाई हुई.
अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद प्रार्थियों को सशर्त जमानत की सुविधा प्रदान की. याचिका को स्वीकार करते हुए प्रार्थी (आरोपी) भीमसेन मंडल, मदन नायक, विक्रम मंडल, चामू नायक, सत्यनारायण नायक व महेश महली को जमानत प्रदान कर दी. संभवत: गुरुवार को सभी सरायकेला जेल से रिहा हो जायेगे.
प्रार्थियों की ओर से वकील एके साहनी व अधिवक्ता पंकज वर्मा ने पैरवी की. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी भीमसेन मंडल, मदन नायक, विक्रम मंडल, चामू नायक, सत्यनारायण नायक व महेश महली ने जमानत याचिका दायर की थी. सरायकेला के धातकीडीह गांव में ग्रामीणों ने 17-18 जून 2019 की रात में चोरी के शक पर कदमडीहा के मो तबरेज अंसारी को पकड़ कर पिटाई की थी. 18 जून को पुलिस ने हिरासत में लेकर जेल भेज दिया था.
जहां तबरेज की तबीयत बिगड़ने पर उसका 22 जून को इलाज कराया गया. इस क्रम में उसकी मौत हो गयी थी. तबरेज की पत्नी ने प्राथमिकी दर्ज करायी थी. पुलिस ने 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जबकि दो आरोपियों ने आत्म समर्पण किया था. पुलिस ने 11आरोपियों के खिलाफ जांच पूरी कर चार्जशीट भी दायर कर दिया है.