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सामूहिक दुष्कर्म में10 साल की सजा

जमशेदपुर: सामूहिक दुष्कर्म मामले की सुनवाई कर रहे जिला जज-एक सत्य प्रकाश सिन्हा की अदालत ने आरोपी बागबेड़ा निवासी डॉ हांसदा, डडी बाबू हांसदा को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष कैद की सजा सुनायी. वहीं पांच हजार रुपये जुर्माना राशि कोर्ट में जमा करने का निर्देश दिया. जमा राशि पीड़िता को देने का निर्देश […]

जमशेदपुर: सामूहिक दुष्कर्म मामले की सुनवाई कर रहे जिला जज-एक सत्य प्रकाश सिन्हा की अदालत ने आरोपी बागबेड़ा निवासी डॉ हांसदा, डडी बाबू हांसदा को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष कैद की सजा सुनायी. वहीं पांच हजार रुपये जुर्माना राशि कोर्ट में जमा करने का निर्देश दिया.

जमा राशि पीड़िता को देने का निर्देश दिया है. मामले के अन्य आरोपी की सुनवाई बाल न्यायालय में चल रही है.

बागबेड़ा थाना में जून, 2011 को मामला दर्ज कराया गया था. दर्ज मामले के मुताबिक बागबेड़ा निवासी राहुल कुमार (काल्पनिक नाम) अपनी पत्नी को इलाज कराने उड़ीसा ले गये थे. राहुल अपनी बेटी को मामा घर छोड़ कर गये थे. इस बीच तीनों उसकी बेटी को मामा घर से बहला फुसला कर ले गये और सामूहिक दुष्कर्म किया. पीड़िता ने पिता के उड़ीसा से वापस लौटने पर घटना की जानकारी दी, जिसके बाद तीनों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया.

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