चाकू से जानलेवा हमला करने वाले आरोपी को 10 साल की सजा

गोड्डा अदालत का फैसला, नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त कारावास और ₹25,000 जुर्माना

गोड्डा जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम नीरज कुमार विश्वकर्मा की अदालत ने जान मारने की नीयत से चाकू से हमला करने के मामले में आरोपी वरुण कुमार मंडल को दोषी करार देते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के तहत 10 वर्ष का सश्रम कारावास तथा ₹25,000 का जुर्माना लगाया है. जुर्माना नहीं भरने की स्थिति में आरोपी को अतिरिक्त छह माह का साधारण कारावास भुगतना होगा. अदालत ने आरोपी को धारा 324 व 504 में भी दोषी पाया, परंतु सभी सजाएं साथ-साथ चलाने का आदेश दिया गया है. दोषी वरुण कुमार मंडल, नगर थाना क्षेत्र के चपरासी मुहल्ला का निवासी है. उसके विरुद्ध धोरैया थाना (बांका, बिहार) के हिरंबी गांव निवासी विशाल कुमार द्वारा नगर थाना गोड्डा में कांड संख्या 213/2022 दर्ज करायी गयी थी. घटना 19 अगस्त 2022 की है, जब सूचक विशाल कुमार अपनी मौसी नीतू देवी को धोरैया से गोड्डा के चपरासी मुहल्ला छोड़ने आया था. रास्ते में जानकारी मिली कि नीतू देवी का पति वरुण एक होटल में काम करता है. जब नीतू देवी होटल में पति से मिलने पहुंची और पैसों की मांग की, तो विवाद के दौरान वरुण ने सब्जी काटने वाले चाकू से हमला कर दिया. नीतू देवी गंभीर रूप से घायल हो गयीं, लेकिन स्थानीय लोगों की तत्परता से उनकी जान बचायी जा सकी. उन्हें सदर अस्पताल गोड्डा में भर्ती कराया गया था. अदालत ने सात गवाहों की गवाही के आधार पर आरोपी को दोषी मानते हुए यह सजा सुनायी.

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Author: SANJEET KUMAR

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