दहेज प्रताड़ना मामले में पति की अग्रिम जमानत खारिज

गोड्डा कोर्ट : प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश उमाशंकर प्रसाद सिंह ने दहेज के लिए पत्नी को प्रताड़ित करने के आरोपित पति मो कलीम की अग्रिम जमानत अरजी को खारिज कर दी है. मो कलीम पर उसकी पत्नी साबरा खातून ने दहेज के लिए दो लाख रुपये मायके से लाने तथा मारपीट करने का आरोप […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | September 29, 2016 3:29 AM

गोड्डा कोर्ट : प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश उमाशंकर प्रसाद सिंह ने दहेज के लिए पत्नी को प्रताड़ित करने के आरोपित पति मो कलीम की अग्रिम जमानत अरजी को खारिज कर दी है. मो कलीम पर उसकी पत्नी साबरा खातून ने दहेज के लिए दो लाख रुपये मायके से लाने तथा मारपीट करने का आरोप लगाया था.

वहीं ससुरालवालों पर भी मारपीट करने तथा प्रताड़‍ित करने का आरोप लगा चुकी है. इसको लेकर ही मुकदमा दायर किया गया था. न्यायालय में दर्ज पीसीआर के अनुसार दोनों का निकाह वर्ष 1992 में हुआ था. मो कलीम से साबरा को तीन बच्चे हैं. वर्तमान में मो कलीम पटना उच्च न्यायालय में सहायक के पद पर नौकरी कर रहा है. न्यायालय ने मुकदमे में संज्ञान लेकर अभियुक्त मो कलीम को न्यायालय में हाजिर होने का निर्देश दिया था. आरोपित ने जमानत पाने के लिए अग्रिम जमानत आवेद दाखिल किया था.