Giridih News :शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान के लिए जिला प्रशासन तैयार : डीसी
Giridih News :नगर निकाय चुनाव को ले नामांकन व नाम वापसी की प्रक्रिया समाप्त हो गयी है. शुक्रवार को समाहरणालय सभागार में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त रामनिवास यादव ने प्रेस वार्ता की.
By PRADEEP KUMAR | Updated at :
उपायुक्त ने राज्य निर्वाचन आयोग झारखंड द्वारा जारी नगरपालिका (आम) निर्वाचन–2026 की विस्तृत निर्वाचन प्रक्रिया और कार्यक्रम की जानकारी दी. बताया कि नगर निकाय चुनाव के लिए जिले में कुल 166 मतदान केंद्र निर्धारित किये गये हैं. सुरक्षा के दृष्टिकोण से इनमें 58 मतदान केंद्रों को अतिसंवेदनशील तथा 35 मतदान केंद्रों को संवेदनशील श्रेणी में रखा गया है, जबकि शेष मतदान केंद्र सामान्य श्रेणी के हैं. इसके अलावा मतदान केंद्रों के लिए कुल 97 भवनों को पीएसएल के रूप में चिह्नित किया गया है. उन्होंने कहा कि संवेदनशील और अतिसंवेदनशील मतदान केंद्रों पर विशेष सतर्कता बरती जायेगी तथा पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की जायेगी, ताकि मतदान शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराया जा सके.
मीडिया व प्रचार-प्रसार को लेकर सख्त दिशा-निर्देश जारी
चुनाव निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक व सोशल मीडिया, केबल नेटवर्क, प्रिंटिंग प्रेस, बल्क एसएमएस व वॉयस मैसेज सहित सभी प्रचार माध्यमों के लिए दिशा-निर्देश जारी किये हैं. उपायुक्त ने कहा बिना मुद्रक और प्रकाशक का नाम-पता अंकित किसी भी प्रकार की चुनावी सामग्री का मुद्रण या प्रकाशन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा. सभी प्रिंटिंग प्रेस संचालकों को चुनाव सामग्री छापने से पूर्व प्रकाशक से दो प्रतियों में घोषणा-पत्र लेना अनिवार्य होगा. साथ ही मुद्रण के दो दिनों के भीतर प्रकाशित सामग्री की प्रति और घोषणा-पत्र मीडिया कोषांग (जिला जनसंपर्क कार्यालय) में परिशिष्ट-क व परिशिष्ट-ख के तहत जमा करना होगा. इलेक्ट्रॉनिक व सोशल मीडिया, केबल नेटवर्क, बल्क एसएमएस या वॉयस मैसेज के माध्यम से राजनीतिक विज्ञापन के लिए जिला स्तरीय मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मॉनीटरिंग कमेटी से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा. बिना अनुमति प्रचार सामग्री का प्रकाशन या प्रसारण पेड न्यूज की श्रेणी में माना जायेगा और नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी.