गढ़वा: झारखंड के गढ़वा में मिलावटी, असुरक्षित व मियाद पूरी कर चुके खाद्य पदार्थों की बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग ने मंगलवार को कड़ा रुख अपनाया. राज्य मुख्यालय के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी दीपश्री के नेतृत्व में निकली टीम ने शहर के आधा दर्जन से अधिक डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर व रिटेल प्रतिष्ठानों पर अचानक धावा बोला. टीम की इस त्वरित कार्रवाई से बाजार में अफरा-तफरी का माहौल रहा. सबसे बड़ी सफलता सहिजना रोड स्थित लक्ष्मी श्री एंटरप्राइजेज में मिली, जहां से करीब 300 कैरट एक्सपायर्ड (समय सीमा समाप्त) कोल्ड ड्रिंक का जखीरा बरामद किया गया. विभाग ने तत्परता दिखाते हुए पूरी खेप को मौके पर ही सील कर दिया और प्रतिष्ठान पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया.
गंदगी के बीच बेचा जा रहा था असुरक्षित पनीर
जांच के दौरान सहिजना रोड स्थित हरिओम ट्रेडर्स में भारी अव्यवस्था व गंदगी देखने को मिली. वहां से असुरक्षित स्थिति में रखा पनीर जब्त किया गया, जिसका सैंपल जांच के लिए लैब भेजा जा रहा है.जांच टीम के मांगने पर संचालक खाद्य सुरक्षा लाइसेंस तक प्रस्तुत नहीं कर सका. इस लापरवाही पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत संचालक पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया.
काली मिर्च का लिया सैंपल, कैंटीन की भी हुई जांच
कार्रवाई का दायरा यहीं नहीं रुका. सहिजना रोड स्थित ए टू जेड प्रतिष्ठान से काली मिर्च का सैंपल संग्रह कर लैब टेस्टिंग के लिए भेजा गया तथा संचालक को सख्त हिदायत दी गयी. इसके अतिरिक्त टीम ने रिलायंस रिटेल (चिनिया रोड), गंगा जल एंटरप्राइजेज, पवन ट्रेडर्स, टंडवा स्थित सक्षम एंटरप्राइजेज, श्री शौर्य ए टू जेड तथा 172 बटालियन सीआरपीएफ कैंटीन का भी भौतिक सत्यापन किया, जहां स्थिति मानक के अनुरूप पाई गई.छापेमारी दल में खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी (गढ़वा-2) अनिरुद्ध रॉय, विवेक तिवारी, संतोष कुमार व बबलू पांडेय सहित अन्य कर्मी सक्रिय रूप से शामिल थे.
क्या कहते हैं अधिकारी?
इस मामले में गढ़वा के खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी दीपश्री ने कहा कि सभी विक्रेता खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के तहत ही व्यापार करें. एक्सपायरी या मिलावटी सामान बेचने वालों को बख्शा नहीं जायेगा, आगे भी यह अभियान निरंतर जारी रहेगा.
