सीएम रोजगार सृजन योजना के डिफॉल्टरों के बैंक खाते होंगे फ्रीज
सीएम रोजगार सृजन योजना के डिफॉल्टरों के बैंक खाते होंगे फ्रीज
प्रतिनिधि, गढ़वा मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत ऋण लेकर बकाया नहीं चुकाने वाले ऋणधारकों के खिलाफ जिला प्रशासन ने अब सख्त रुख अख्तियार कर लिया है. गढ़वा के जिला कल्याण पदाधिकारी धीरज प्रकाश ने अंतिम चेतावनी जारी करते हुए सभी डिफॉल्टर ऋणधारकों को 31 दिसंबर तक अपना पुराना बकाया अनिवार्य रूप से जिला कल्याण कार्यालय में जमा करने का निर्देश दिया है. समय सीमा समाप्त होने के बाद संबंधित ऋणधारकों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई शुरू की जायेगी. विभाग द्वारा जारी सूचना के अनुसार, निर्धारित तिथि तक भुगतान नहीं करने वाले डिफॉल्टरों के आधार कार्ड से लिंक बैंक खाते फ्रीज कर दिये जायेंगे. वहीं डिफॉल्टर ऋणधारकों के साथ-साथ उनके गारंटर के नाम और कुल बकाया राशि की सूची सार्वजनिक रूप से अखबारों में प्रकाशित की जायेगी. जिला कल्याण पदाधिकारी ने कहा कि झारखंड सरकार ने स्वरोजगार के लिए बेहद रियायती दरों पर ऋण उपलब्ध कराया था. राशि का निजी कार्यों में दुरुपयोग करना गबन के समतुल्य माना जायेगा. ऐसे लोगों पर प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है. जिला कल्याण पदाधिकारी ने कहा कि यह डिफॉल्टरों के लिए अंतिम चेतावनी है. आगे किसी भी कानूनी कार्रवाई के लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे. कानूनी कार्रवाई व ऋण वसूली का खर्च भी वसूला जायेगा जिला कल्याण पदाधिकारी ने बताया कि कानूनी कार्रवाई और ऋण वसूली में आने वाला खर्च भी संबंधित डिफॉल्टर से ही वसूला जायेगा. उन्होंने बताया कि ऋणधारकों द्वारा वापस की गयी किस्तों की राशि से ही रीसायकल मोड में नये बेरोजगार युवाओं को ऋण दिया जाता है. यदि बकाया राशि जमा नहीं होती है, तो जिले के नये जरूरतमंदों को लोन प्रदान करना असंभव हो जायेगा.
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