निकाय चुनाव को लेकर धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता–2023 के अंतर्गत एसडीओ ने आदेश जारी किया. निर्वाचन प्रक्रिया को निष्पक्ष संपन्न कराने के उद्देश्य से निषेधाज्ञा लागू की गयी है.

दुमका. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा झारखंड द्वारा नगरपालिका (आम) निर्वाचन–2026 की घोषणा किए जाने के बाद निर्वाचन प्रक्रिया को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से दुमका अनुमंडल में निषेधाज्ञा लागू की गयी है. अनुमंडल दंडाधिकारी कौशल कुमार द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता–2023 की धारा 163 के अंतर्गत यह आदेश जारी किया गया है. जारी आदेश के अनुसार नामांकन प्रक्रिया के दौरान विधि-व्यवस्था बनाए रखने हेतु 16 बिंदुओं में निषेधाज्ञा का अनुपालन अनिवार्य होगा. इसके तहत नाम निर्देशन पदाधिकारी के कक्ष से 100 मीटर की परिधि में किसी भी प्रकार के घातक हथियार, आग्नेयास्त्र अथवा विस्फोटक पदार्थ ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. इसी तरह इस दायरे में किसी भी प्रकार का जुलूस, प्रदर्शन, पोस्टर, बैनर, झंडा या प्रचार सामग्री ले जाना व प्रदर्शित करना वर्जित होगा. ध्वनि विस्तारक यंत्र के प्रयोग तथा नामांकन के दौरान मोबाइल फोन का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा. आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि नामांकन के समय किसी भी प्रत्याशी के साथ केवल चार व्यक्ति ही 100 मीटर के दायरे में प्रवेश कर सकेंगे. कोई भी प्रत्याशी या उनके समर्थक अन्य प्रत्याशी के नामांकन में बाधा नहीं डालेंगे और न ही ऐसा कोई कार्य करेंगे जिससे तनाव की स्थिति उत्पन्न हो. प्रत्याशियों को अपने समर्थकों को अव्यवस्था फैलाने से रोकने का भी निर्देश दिया गया है. निषेधाज्ञा के तहत पुतला दहन, जुलूस निकालने अथवा उग्र प्रदर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. नामांकन के दौरान निर्वाचन कार्य में प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी या कर्मियों से दुर्व्यवहार अथवा उनके कार्य में बाधा डालना आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा. साथ ही नाम निर्देशन पदाधिकारी के कक्ष के 100 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार का वाहन लाना भी प्रतिबंधित रहेगा. यह आदेश विधि-व्यवस्था संधारण में प्रतिनियुक्त सरकारी पदाधिकारी एवं कर्मियों पर लागू नहीं होगा. कहा गया है कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा. आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी. निषेधाज्ञा का यह आदेश नामांकन प्रक्रिया की समाप्ति तक प्रभावी रहेगा.

प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी

लेखक के बारे में

By Binay kumar

Digital Media Journalist having more than 2 years of experience in life & Style beat with a good eye for writing across various domains, such as tech and auto beat.
Read More
ePaper

अपने दैनिक समाचार अनुभव को और बेहतरीन बनाएं

सिर्फ ₹399 ₹149

एक साल के लिए

आज ही सब्सक्राइब करें

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >