दुमका : अपनी नानी के घर आयी थी बच्ची, आरोपी ने दुष्कर्म के बाद कर दी थी हत्या, दोषी को अब मिली फांसी की सजा

दुमका कोर्ट : तीन साल की एक अबोध बालिका के साथ दुष्कर्म करने एवं बाद में उसकी गला दबाकर हत्या कर देने के मामले में आरोपी रोहित राय को प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कमल नयन पांडेय की अदालत ने फांसी की सजा सुनायी है. रोहित राय सरैयाहाट थाना क्षेत्र के जावीजोर गांव का […]

दुमका कोर्ट : तीन साल की एक अबोध बालिका के साथ दुष्कर्म करने एवं बाद में उसकी गला दबाकर हत्या कर देने के मामले में आरोपी रोहित राय को प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कमल नयन पांडेय की अदालत ने फांसी की सजा सुनायी है.
रोहित राय सरैयाहाट थाना क्षेत्र के जावीजोर गांव का रहनेवाला है. वारदात 2017 के जनवरी महीने में घटित हुई थी. स्पीडी ट्रायल के तहत रोहित राय को फांसी की यह सजा सुनायी गयी. तीन साल की बच्ची पिंकी की दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए रोहित को गिरफ्तार कर लिया था.
अदालत ने इस मामले को जघन्य कृत्य मानते हुए भादवि की दफा 376, 302 एवं 201 तथा पोक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत यह सजा सुनायी है. बच्ची अपनी नानी के घर आयी थी, जहां खेलने के क्रम में रोहित राय उसे उठा कर ले गया था. बाद में उसका शव अरहर की खेत में फेंक दिया गया था. अदालत ने रोहित को विभिन्न धाराओं में कारावास के अलावा 25 हजार रुपये का जुर्माना तथा दफा 302 में फांसी की सजा सुनायी है.

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >