धनबाद जिले के 34 सरकारी स्कूलों में अब भवन, चहारदीवारी, कक्षा, शौचालय, रसोईघर सहित अन्य बुनियादी सुविधाओं का विकास होगा. ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, धनबाद ने जिले के निरसा, टुंडी, पूर्वी टुंडी, बाघमारा, गोविंदपुर, बलियापुर, केलियासोल और तोपचांची प्रखंड के स्कूलों में जीर्णोद्धार एवं निर्माण कार्य के लिए इ-निविदा जारी की है. इन 34 योजनाओं की कुल अनुमानित लागत 20 करोड़ 67.288 लाख रु है.
तीन माह से नौ माह है काम की अवधि
योजनाओं को पूरा करने के लिए तीन, छह और नौ माह की समय सीमा तय की गयी है. निरसा से टुंडी और गोविंदपुर तक स्कूलों में होंगे काम निविदा में सर्वाधिक नौ माह की अवधि वाले बड़े निर्माण कार्य शामिल हैं.
गोविंदपुर के आदिवासी टोला बरियो स्थित नवीन प्रावि में चहारदीवारी, मुख्य द्वार, चार अतिरिक्त कक्षा भवन और रसोईघर निर्माण के लिए 72.887 लाख रुपये का प्राक्कलन है. गोविंदपुर के उप्रावि काशियाटांड़ में चहारदीवारी, द्वार, बालक-बालिका शौचालय, भोजन शेड, पार्किंग शेड, रैंप, रास्ता, आरसीसी बेसिन के साथ भवन, रसोईघर और मुख्य भवन की छत का जीर्णोद्धार होगा. इसके लिए 57.660 लाख रु निर्धारित हैं. बरटांड़ स्कूल में 98 लाख का सबसे बड़ा काम
सर्वाधिक लागत का कार्य धनबाद बस स्टैंड के पास
निविदा में सर्वाधिक लागत वाला कार्य धनबाद के बस स्टैंड के पास स्थित राजकीय मवि बरटांड़ में होगा. यहां दो इकाई चार अतिरिक्त कक्षा भवन, रसोईघर, चार इकाई शौचालय और चहारदीवारी की मरम्मत समेत अन्य कार्य कराये जायेंगे.
इसकी प्राक्कलित राशि 98.083 लाख रु. निरसा के नवीन प्रावि धाड़कीटांड़ में 76.880 लाख, टुंडी के नवीन प्राविय कोलटोला में 56.554 लाख, अमरपुर प्रावि में 76.183 लाख और निरसा के मवि पांड्रा में 85.111 लाख रु की योजना शामिल है.
14 अगस्त से ऑनलाइन निविदा
निविदा 14 अगस्त को अपराह्न दो बजे से 20 अगस्त को अपराह्न पांच बजे तक ऑनलाइन जमा की जा सकेगी. निविदा 22 अगस्त को अपराह्न दो बजे कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, धनबाद के कार्यालय में खोली जायेगी.
योजनाओं के लिए परिमाण विपत्र का मूल्य कार्य के अनुसार 2500, 5000 और 10000 रु निर्धारित है. अग्रधन की राशि परिमाण विपत्र की राशि के दो प्रतिशत के अनुसार देय होगी.
तीन समूह श्रमिक सहयोग समितियों के लिए आरक्षित
निविदा की शर्तों के अनुसार समूह सं 5, 6 और 7 श्रमिक सहयोग समिति लिमिटेड के लिए आरक्षित हैं. सहकारिता विभाग से विधिवत निबंधित समितियां ही इन समूहों में भाग ले सकेंगी. इन समितियों को दो प्रतिशत अग्रिम जमानत राशि नहीं देनी होगी.
जिस संवेदक का इस प्रमंडल में पूर्व से कोई कार्य लंबित है अथवा जिसका कार्यान्वयन संतोषजनक नहीं रहा है, उसके कार्य आवंटन पर विचार नहीं किया जायेगा. निविदा शुल्क और अग्रधन की राशि केवल ऑनलाइन माध्यम से स्वीकार की जायेगी.
