नीरज सर्राफ का गन लाइसेंस डीसी ने किया रद्द, की थी आठ राउंड फायरिंग

22 दिसंबर को देवसंघ मोड़ पर अपार्टमेंट के सामने लाइसेंसी गन से नीरज ने की थी आठ राउंड फायरिंग लाइसेंसी राइफल लहराने में पूर्व वार्ड पार्षद सचिन का लाइसेंस हो चुका है रद्द देवघर : बंपास टाउन देवसंघ मोड़ पर 22 दिसंबर की रात 10 बजे वार्ड पार्षद पुत्र नीरज सर्राफ द्वारा लाइसेंसी गन से […]

22 दिसंबर को देवसंघ मोड़ पर अपार्टमेंट के सामने लाइसेंसी गन से नीरज ने की थी आठ राउंड फायरिंग

लाइसेंसी राइफल लहराने में पूर्व वार्ड पार्षद सचिन का लाइसेंस हो चुका है रद्द
देवघर : बंपास टाउन देवसंघ मोड़ पर 22 दिसंबर की रात 10 बजे वार्ड पार्षद पुत्र नीरज सर्राफ द्वारा लाइसेंसी गन से की गयी फायरिंग मामले को डीसी ने गंभीरता से लिया. एसपी व नगर थाना प्रभारी द्वारा अनुशंसा किये जाने के बाद डीसी ने नीरज के गन का लाइसेंस रद्द कर दिया. इस संबंध में उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी के कार्यालय से 16 जनवरी को आदेश जारी कर दिया गया है. आदेश की प्रति डीसी द्वारा एसपी, नगर थाना प्रभारी व नीरज सर्राफ को भेज दी गयी है. आदेश में डीसी द्वारा कहा गया है कि इस तरह सार्वजनिक स्थल पर लाइसेंसी बंदूक से बिना किसी कारण के आमजनों में भय व्याप्त करने के उद्देश्य से गैर जिम्मेदाराना तौर पर फायर करना व लहराना गैरकानूनी है. 22 दिसंबर की 10 बजे रात देवसंघ नारायणी अपार्टमेंट के पास नीरज ने अपने लाइसेंसी गन से दहशत फैलाने व जान मारने की नीयत से मजदूर पर फायरिंग की थी. घटना के बाद आसपास के लोग दहशत में थे.
घटनास्थल से पुलिस ने 12 बोर का आठ खोखा बरामद किया था. नगर थाने में देवसंघ मोड़ स्थित नारायणी अपार्टमेंट में रहने वाले बिहार अंतर्गत वैशाली जिले के जरावनपुर बरारी गांव निवासी जितेंद्र कुमार सिंह के आवेदन पर एफआइआर दर्ज की गयी थी. आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज इस मामले में नीरज सर्राफ सहित उक्त अपार्टमेंट में रहने वाले बिहार के ही मुजफ्फरपुर निवासी राम इकबाल राय, नीलेश यादव, संजय यादव व संतोष यादव को आरोपित बनाया गया है. खुलेआम लाइसेंसी हथियार से फायरिंग करने वाले नीरज को अब तक पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकी है. अब भी वह फरार है. घटना के दौरान आखिर ऐसी क्या स्थिति बनी कि नीरज लाइसेंसी गन लेकर खुलेआम फायरिंग करने लगा. इसी तरह के एक मामले में सारवां में वन विभाग के एक कार्यक्रम में पूर्व वार्ड पार्षद सचिन चरण मिश्रा लाइसेंसी राइफल लहराते दिखे थे. एसडीओ की अनुशंसा पर डीसी ने अगस्त 2018 में सचिन के राइफल का लाइसेंस रद्द कर दिया था.

प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी

लेखक के बारे में

By Prabhat khabar digital desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Read More
ePaper

अपने दैनिक समाचार अनुभव को और बेहतरीन बनाएं

सिर्फ ₹399 ₹149

एक साल के लिए

आज ही सब्सक्राइब करें

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >