चतरा से मो तसलीम की रिपोर्ट
Chatra Nagar Parishad: चतरा नगर परिषद अध्यक्ष अताउर रहमान उर्फ बाबू भाई की अयोग्यता से संबंधित मामले की सुनवाई आगामी 2 जुलाई 2026 को होगी. इस संबंध में झारखंड सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग के अपर सचिव-सह-जांच पदाधिकारी कार्यालय से नोटिस जारी किया गया है.
झारखंड नगरपालिका नियमावली के तहत हो रही जांच
जारी पत्र के अनुसार, झारखंड नगरपालिका निर्वाचित प्रतिनिधि (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2020 के तहत अध्यक्ष अताउर रहमान उर्फ बाबू भाई की अयोग्यता सबंधी मामला जांच समिति के सामने विचाराधीन हैं. सुनवाई में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया है.
2 जुलाई को प्रोजेक्ट भवन में होगी सुनवाई
विभाग द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है कि सुनवाई 2 जुलाई 2026 को अपराह्न 4:15 बजे रांची स्थित अपर सचिव-सह-जांच पदाधिकारी के कार्यालय, पूर्वी तल, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा में आयोजित की जाएगी सुनवाई के दौरान संबंधित पक्ष को अपना पक्ष और साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाएगा. विभाग ने शिकायतकर्ता अमन यादव, चतरा नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी को भी पत्र भेजकर उपस्थिति सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है.
सुनवाई पर टिकी निगाहें
नगर परिषद अध्यक्ष की अयोग्यता से जुड़े मामले की सुनवाई को लेकर राजनीतिक, प्रशासनिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है. अब सभी की नजरें 2 जुलाई को होने वाली सुनवाई पर टिकी हैं, जहां मामले के अलग-अलग पहलुओं पर विचार किया जाएगा.
यह भी पढ़ें: उत्तरी छोटानागपुर के 7 जिलों में 3 साल से जमे शिक्षाकर्मियों का होगा ट्रांसफर, 27 जून को बैठक
यह भी पढ़ें: रांची के शिक्षाविद अभय कुमार मिश्रा को अग्रिम जमानत, हाईकोर्ट ने तीन सप्ताह में सरेंडर करने का दिया निर्देश
यह भी पढ़ें: धनबाद, खरसावां और नोवामुंडी में 28 जून से शुरू होगा पल्स पोलियो अभियान, लाखों बच्चों को पिलाई जाएगी जीवनरक्षक खुराक
