चतरा नगर परिषद के सभी मकान मालिकों को होल्डिंग टेक्स पर देनी होगी एक प्रतिशत की जुर्माना राशि

इस अवधि तक जमा करने वाले होल्डिंग धारियों को 10 व पांच प्रतिशत की छूट दी गयी थी. इसके बाद एक जुलाई से टैक्स जमा करने वाले होल्डिंग धारियों पर एक प्रतिशत की राशि का बोझ प्रत्येक माह बढ़ेगा. नगर परिषद के 22 वार्डों में आठ हजार 576 होल्डिंग धारी हैं. इसमें लगभग 1500 होल्डिंग धारियों ने छूट का लाभ उठाते हुए टैक्स जमा किया है. शेष सात हजार 76 होल्डिंग धारी जुर्माना राशि देंगे.

By Prabhat Khabar | July 9, 2021 1:24 PM

चतरा : नगर परिषद क्षेत्र के सभी मकान मालिकों को बकाया होल्डिंग टैक्स पर अब एक प्रतिशत प्रति माह जुर्माना राशि देनी होगी. यह जुर्माना वित्तीय वर्ष 2021-22 के प्रथम तीन माह का बकाया टैक्स और इसके पूर्व के बकाया टैक्स राशि पर लगाये जायेंगे. परिषद जनसुविधा केंद्र के शाखा प्रबंधक अंशित जायसवाल ने बताया कि बकाया होल्डिंग टैक्स जमा करने के लिए 30 जून तक अंतिम तिथि निर्धारित की गयी थी.

इस अवधि तक जमा करने वाले होल्डिंग धारियों को 10 व पांच प्रतिशत की छूट दी गयी थी. इसके बाद एक जुलाई से टैक्स जमा करने वाले होल्डिंग धारियों पर एक प्रतिशत की राशि का बोझ प्रत्येक माह बढ़ेगा. नगर परिषद के 22 वार्डों में आठ हजार 576 होल्डिंग धारी हैं. इसमें लगभग 1500 होल्डिंग धारियों ने छूट का लाभ उठाते हुए टैक्स जमा किया है. शेष सात हजार 76 होल्डिंग धारी जुर्माना राशि देंगे.

उन्होंने बताया कि परिषद क्षेत्र में शामिल होने वाले नये वार्ड के मकान मालिकों को होल्डिंग टैक्स निर्धारण के लिए स्व:अभिप्रमाणित प्रपत्र भरने को लेकर आवासीय मकान पर दो हजार व व्यावसायिक भवन पर पांच हजार रुपये जुर्माना देने होंगे. उन्होंने बताया कि अबतक छह लाख 1127 रुपये राजस्व की वसूली हुई है. क्वार्टर माह के बाद जमा करने वाले होल्डिंग धारियों को तीन प्रतिशत जुर्माना देना होगा. उन्होंने होल्डिंग धारियों को जल्द से जल्द होल्डिंग टैक्स जमा करने की अपील की है, ताकि जुर्माना का बोझ कम से कम पड़े.

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