चाईबासा.
पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त चंदन कुमार ने खूंटपानी प्रखंड कार्यालय के प्रधान लिपिक हलीम अख्तर के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई करते हुए उनकी अगली वेतन वृद्धि पर दो वर्षों तक रोक लगाने का आदेश दिया है. यह कार्रवाई उप विकास आयुक्त उत्कर्ष कुमार की जांच रिपोर्ट के आधार पर की गयी है. जांच में पाया गया कि प्रधान लिपिक हलीम अख्तर ने जनसेवक परमेश्वर गिरि की 22 नवंबर 2023 से 28 मार्च 2024 तक कारावास में बितायी गयी अवधि का वेतन विपत्र तैयार कर, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को अंधकार में रखते हुए वेतन की निकासी एवं भुगतान कर दिया. जबकि उक्त अवधि का सत्यापन जेल अधीक्षक की ओर से किया गया था. इस कृत्य से जनसेवक को अनुचित वित्तीय लाभ पहुंचाया गया. इसके अलावा, जनसेवक की सेवा पुस्तिका के कार्यालय से गायब रहने की जानकारी पूर्व से होने के बावजूद प्रधान लिपिक ने इसकी सूचना वरीय पदाधिकारी को नहीं दी और न ही कोई कानूनी कार्रवाई की गयी. इस संबंध में संचालन पदाधिकारी द्वारा प्रधान लिपिक एवं जनसेवक से लिखित बयान प्राप्त किया गया.
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