पॉक्सो स्पेशल देवेश कुमार त्रिपाठी के कोर्ट ने बुधवार को 15 वर्षीय लड़की से दुष्कर्म के दोषी राम प्रसाद टुडू को 25 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही दस हजार रुपया का जुर्माना लगाया है. जुर्माना नहीं देने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा होगी. राम प्रसाद टुडू बेरमो अनुमंडल के महुआटांड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत बड़कीपुनू का रहने वाला है. 11 जनवरी 2025 की शाम को नाबालिग लड़की शौच के लिए गयी हुई थी. इस दौरान युवक ने उसका मुंह दबा कर टांड़ में ले गया और दुष्कर्म किया. लोगों को आता देख वह लड़की को छोड़ कर फरार हो गया. इसके बाद परिजन लड़की को लेकर थाना पहुंचे. पिता की शिकायत पर नामजद प्राथमिकी दर्ज की गयी. पुलिस ने अनुसंधान पूरा कर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर सबूत व गवाह प्रस्तुत किये. डीएनए रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गयी. तथ्यों का अवलोकन कर दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया. कोर्ट ने पीड़िता को पुनर्वासित करने के लिए चार लाख विक्टिम कंपनसेशन देने का भी फैसला सुनाया है.
Bokaro News : नाबालिग से दुष्कर्म मामले में दोषी को 25 वर्ष कैद
Bokaro News : नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के दोषी को 25 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी है.
