बोकारो: सेक्टर 12 ओपी क्षेत्र के सतनपुर निवासी युवती सुमा कुमारी के यौन शोषण का मामला प्रेम प्रसंग का निकला. केस के आइओ व सेक्टर 12 थाना के जमादार रामजी साव ने युवती का बयान अदालत में कलमबद्व कराया.
दंडाधिकारी के समक्ष दिये बयान में सुमा ने बताया है कि उसका जैप चार के सिपाही संख्या 221 भुवनेश्वर साव के साथ वर्ष 2011 से प्रेम प्रसंग चल रहा था.
दोनों के बीच कई बार आपसी सहमति के आधार पर यौन संबंध भी स्थापित हुआ. भुवनेश्वर ने शादी करने का आश्वासन देकर यौन संबंध स्थापित किया. युवती ने जब भुवनेश्वर से शादी करने को कहा तो उसे माता-पिता तैयार नहीं हुए. इस कारण विवाद बढ़ गया. सामाजिक स्तर पर लोगों के समझाने पर भुवनेश्वर के माता-पिता शादी करने को तैयार हो गये.
सामाजिक पहल पर 16 जून को हुआ विवाह : परिजनों की सहमति से दोनों का विवाह ओड़िसा के भुवनेश्वर स्थित एक मंदिर में विगत 16 जून को हुआ. विवाह के बाद से सुमा अपने पति के साथ ससुराल में रह रही है. उसे अपने सास-ससुर से कोई परेशानी नहीं है. दंडाधिकारी के पास बयान दर्ज कराने के बाद युवती को उसके सास-ससुर के साथ भेज दिया गया. उल्लेखनीय है कि घटना की संबंधित प्राथमिकी युवती सुमा कुमारी के बयान पर बीएस सिटी थाना कांड संख्या 81/14 दर्ज की गयी थी. मामले में युवती ने महुआटांड़ थाना क्षेत्र के ग्राम रहावन निवासी व जैप चार में कार्यरत सिपाही भुवनेश्वर साव को अभियुक्त बनाया था. भुवनेश्वर पर शादी का प्रलोभन देकर यौन शोषण करने व शादी का दबाव देने पर इनकार कर जाने का आरोप लगाया था. युवती ने बताया था कि वर्ष 2011 से ही भुवनेश्वर उसका यौन शोषण कर रहा था.
