वीर परिवार सहायता योजना 2025 की जानकारी देकर ग्रामीणों को किया गया जागरूक

योजना सैनिकों, पूर्व सैनिकों तथा उनके आश्रितों के लिए समर्पित एक राष्ट्रीय स्तर की विधिक सहायता योजना है, जिसके तहत पात्र लाभार्थियों को निःशुल्क विधिक सहायता, कानूनी परामर्श एवं आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराया जाएगा.

-नगर परिषद वार्ड नंबर 17 में जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित सुपौल बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना एवं सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार मो अफजल आलम के निर्देशानुसार नगर परिषद वार्ड नंबर 17 सुपौल में एक विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया. कार्यक्रम का उद्देश्य आम नागरिकों को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं एवं निःशुल्क विधिक सहायता संबंधी प्रावधानों की जानकारी देना था. कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पैनल अधिवक्ता विमलेश कुमार ने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) द्वारा प्रारंभ की गई “वीर परिवार सहायता योजना-2025 ” के बारे में विस्तार से जानकारी दी. उन्होंने बताया कि यह योजना सैनिकों, पूर्व सैनिकों तथा उनके आश्रितों के लिए समर्पित एक राष्ट्रीय स्तर की विधिक सहायता योजना है, जिसके तहत पात्र लाभार्थियों को निःशुल्क विधिक सहायता, कानूनी परामर्श एवं आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराया जाएगा. उन्होंने बताया कि योजना के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन दाखिल करने, वीडियो परामर्श प्राप्त करने तथा ई-लोक अदालत एवं ऑनलाइन मध्यस्थता के जरिए विवादों के समाधान की सुविधा भी उपलब्ध होगी. यह योजना देश के सभी राज्यों में लागू की गई है ताकि सैनिकों एवं उनके परिवारों को न्याय तक आसान और प्रभावी पहुंच सुनिश्चित हो सके. पैनल अधिवक्ता ने कहा कि यह योजना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39(क) (39ए) में निहित समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता की भावना पर आधारित है. उन्होंने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) के गठन, कार्यों एवं विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, औद्योगिक श्रमिकों, दिव्यांगजनों एवं ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को प्रदान की जाने वाली निःशुल्क कानूनी सेवाओं की भी जानकारी दी. कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकार, सुपौल के पैनल अधिवक्ता विमलेश कुमार, पारा विधिक स्वयंसेवक मो. निजाम एवं लाल कुमार सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे. उपस्थित लोगों ने विधिक जागरूकता संबंधी जानकारी प्राप्त कर अपने अधिकारों एवं कानूनी सुविधाओं के प्रति जागरूकता दिखाई.

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