Siwan Land Registration : (विवेक कुमार सिंह) सीवान जिले में जमीन की खरीद-बिक्री पर नई न्यूनतम मूल्यांकन दर (MVR) का असर साफ दिखने लगा है. बढ़ी हुई दरें लागू होने के बाद जमीन की रजिस्ट्री में भारी गिरावट दर्ज की गई है. जिला निबंधन कार्यालय के आंकड़ों के अनुसार, पहले जहां प्रतिदिन 90 से अधिक दस्तावेजों का निबंधन हो रहा था, वहीं नई दर लागू होने के बाद यह संख्या घटकर मात्र 28 रह गई है.
नई दर लागू होने के बाद 69 प्रतिशत तक घटा निबंधन
शनिवार को जिला निबंधन कार्यालय में कुल 58 दस्तावेजों का निबंधन हुआ. इनमें 30 दस्तावेज पुराने मूल्यांकन दर पर और 28 दस्तावेज नई दर पर निबंधित किए गए. अधिकारियों के अनुसार नई एमवीआर लागू होने के बाद निबंधन में करीब 69 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है.
शहरी क्षेत्रों में जमीन की दरें लगभग दोगुनी
विभागीय जानकारी के अनुसार नगर परिषद और आसपास के शहरी क्षेत्रों में जमीन की न्यूनतम मूल्यांकन दर कई स्थानों पर लगभग दोगुनी कर दी गई है. वहीं ग्रामीण इलाकों में भी भूमि की विभिन्न श्रेणियों के अनुसार औसतन 1.60 गुना तक वृद्धि की गई है. इससे जमीन खरीदने और रजिस्ट्री कराने की लागत में भारी बढ़ोतरी हुई है.
10 से 13 साल बाद हुआ सर्किल रेट में संशोधन
जानकारी के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में करीब 13 वर्षों बाद भूमि के सर्किल रेट में बदलाव किया गया है. वहीं शहरी क्षेत्रों में लगभग 10 वर्षों के बाद संशोधन किया गया है. लंबे अंतराल के बाद हुई इस वृद्धि से अधिकांश श्रेणियों की जमीन की कीमतों में उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई है.
सात और छह श्रेणियों में बांटी गई भूमि
मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग द्वारा ग्रामीण और पेरिफेरल क्षेत्रों की भूमि को सात श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है. इनमें व्यावसायिक, औद्योगिक, आवासीय, सिंचित, असिंचित तथा बलुआही, पथरीली, दियारा और चंवर जैसी भूमि शामिल हैं.
वहीं शहरी क्षेत्रों में भूमि को छह श्रेणियों में विभाजित किया गया है. इनमें प्रधान सड़क, मुख्य सड़क, शाखा सड़क से जुड़ी व्यावसायिक और आवासीय भूमि, औद्योगिक तथा कृषि एवं गैर-आवासीय भूमि शामिल हैं.
Siwan News: महिलाओं को स्टांप शुल्क में मिलेगी छूट
नई व्यवस्था में स्टांप शुल्क को लेकर भी विशेष प्रावधान किया गया है. यदि विक्रेता पुरुष और क्रेता महिला होगी तो स्टांप ड्यूटी में 0.4 प्रतिशत की छूट मिलेगी. ऐसे मामलों में सात प्रतिशत के बजाय 6.6 प्रतिशत स्टांप शुल्क देना होगा.
वहीं यदि विक्रेता महिला और क्रेता पुरुष होगा तो स्टांप शुल्क में 0.4 प्रतिशत की अतिरिक्त वृद्धि लागू होगी. यह प्रावधान बिक्री और दानपत्र दोनों मामलों में प्रभावी रहेगा.
Circle Rate Hike: निबंधन कार्यालय में दिखने लगा असर
जिला अवर निबंधक पंकज कुमार झा ने बताया कि विभागीय अधिसूचना के बाद नई एमवीआर लागू कर दी गई है. नई दरों के कारण निबंधन कार्य प्रभावित हुआ है. उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में इसका स्थायी प्रभाव स्पष्ट होगा, लेकिन शुरुआती आंकड़े निबंधन में कमी की ओर संकेत कर रहे हैं.
Bihar Property Registration: जमीन खरीदारों और कारोबारियों में बढ़ी चिंता
नई दरें लागू होने के बाद जमीन कारोबार से जुड़े लोगों और संभावित खरीदारों के बीच चर्चा तेज हो गई है. लोगों का कहना है कि बढ़े हुए सर्किल रेट के कारण अब जमीन खरीदने और उसकी रजिस्ट्री कराने में पहले की तुलना में काफी अधिक खर्च करना पड़ेगा.
