मानव तस्करी से जुड़े मामले में दो अभियुक्त दोषी करार

SASARAM NEWS.शुक्रवार, डेहरी थाना क्षेत्र के डेहरी ऑन सोन रेलवे स्टेशन से एक वर्ष पूर्व मानव तस्करी के लिए ले जा रहे सात नाबालिगों की बरामदगी से जुड़े मामले में सुनवाई करते हुए जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय विजयेंद्र कुमार राय के न्यायालय ने दो अभियुक्तों को दोषी ठहराया है.

प्रतिनिधि, सासाराम कोर्ट शुक्रवार, डेहरी थाना क्षेत्र के डेहरी ऑन सोन रेलवे स्टेशन से एक वर्ष पूर्व मानव तस्करी के लिए ले जा रहे सात नाबालिगों की बरामदगी से जुड़े मामले में सुनवाई करते हुए जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय विजयेंद्र कुमार राय के न्यायालय ने दो अभियुक्तों को दोषी ठहराया है. बाल कल्याण समिति रोहतास के आदेश पर मामले की प्राथमिकी डेहरी रेलवे नगर थाना कांड संख्या 21/2024 में दर्ज हुई थी. इस मामले में कोर्ट ने श्रवण कुमार निवासी कलाकर्मा, बैरियाडीह छतरपुर, पलामू और सुदेशी यादव निवासी चोखङा, छतरपुर, पलामू को दोषी ठहराया है. मामले का ट्रायल सत्रवाद संख्या 164/2025 में चल रहा था. मामले में अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता अपर लोक अभियोजक हुसैन इजहार अंसारी ने बताया कि मामला 20 नवंबर 2024 को दिन में 1:00 बजे डेहरी रेलवे पुलिस के संज्ञान में आया था. जहां रेलवे पुलिस ने सर्कुलेटिंग एरिया के माइक्रो कार्यालय के पास कार पार्किंग के पास से सात नाबालिग बच्चों के साथ दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया था. पूछताछ के दौरान दोनों अभियुक्तों ने बताया कि वह सातों नाबालिगों को आंध्र प्रदेश के गुटुर के बिल्डिंग बनाने वाली कंपनी में काम कराने के लिए धनबाद- कोयंबटूर स्पेशल ट्रेन से ले जाने वाले थे. सभी बच्चे झारखंड के अलग-अलग जगहो से लाये गये थे. जिन्हें उनके माता-पिता को दो-दो हजार रुपये और बाद में उन्हें प्रति माह पैसा भेजने का लालच देकर बच्चों को अभियुक्तों ने अपने कब्जे में ले लिया था. अभियोजन पक्ष की तरफ से इस मामले में कुल नौ गवाहों की गवाही न्यायालय में दर्ज करायी गयी थी. इसके बाद कोर्ट ने दोनों अभियुक्तों को ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक्ट के तहत दोषी ठहराया है. कोर्ट चार नवंबर को सजा के बिंदु पर अपना फैसला सुनायेगी .

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Published by: Vikash kumar

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