.डिफाॅल्टर ईंट-भट्ठा संचालकों पर होगा सर्टिफिकेट केस
सख्ती. जिले के 15 ईंट-भट्ठों पर 35 लाख 90 हजार 70 रुपये विभाग का बकाया
सासाराम सदर. रोहतास जिले में कुल 146 ईंट-भट्ठों को लाइसेंस प्राप्त है. जिनसे हर वर्ष खान व भूतत्व विभाग को बड़ा राजस्व प्राप्त होता है. लेकिन, कई ईंट-भट्ठा संचालक रॉयल्टी देने में आनाकानी कर रहे थे. इससे विभाग को राजस्व की छती हो रही थी. राजस्व जमा नहीं करने वाले 15 ईंट भट्ठों को खनन विभाग ने चिह्नित किया हैं. इन 15 ईंट-भट्ठा संचालकों पर 35,90,070 लाख रुपये बकाया है. इन चिह्नित भट्ठा संचालकों पर विभाग सर्टिफिकेट केस करेगा. इसकी जानकारी देते हुए जिला सहायक खनन निदेशक रणधीर कुमार ने बताया कि जिले के 146 ईंट- भट्ठों में से 15 ईंट-भट्ठा से रॉयल्टी नहीं मिल रही थी. विभाग से बार-बार दबाव बनाने के बाद भी संचालक राजस्व जमा करने में आनाकानी कर रहे थे. जिसको ले चिह्नित ईंट-भट्ठा संचालकों पर सर्टिफिकेट केस किया जा रहा है. इन ईंट-भट्ठा संचालकों पर हो रहा सर्टिफिकेट केस सासाराम कुरदौन का मेसर्स शक्ति ईंट उद्योग, कंचनपुर का चंदन ब्रिक्स, बिक्रमगंज कस्तर महादेव का केएमडी-1, काराकाट मौथा का श्री साई ईंट उद्योग, करमा कुशवाही का शंकर ईंट उद्योग, बेलवई का राहुल ईट उद्योग, चेनारी थाना क्षेत्र अंतर्गत तेलारी के हीरा ईंट उद्योग, गणेशपुर के माही ईंट उद्योग, रोहतास थाना के तुम्बा स्थित शिव शक्ति ईंट उद्योग, मोहित ईंट उद्योग, डेहरी के जमुहार स्थित कंचन ईंट उद्योग, कोचस जगदीशपुर के जय मां विंध्यवासिनी ईट उद्योग, बिक्रमगंज के विनय ईंट भट्ठा, कच्छवा के विजय ईंट उद्योग पर डिफॉल्टर होने के कारण सर्टिफिकेट केस किया जा रहा है. वर्ष 2015 में 50 पर हुआ था सर्टिफिकेट जिला सहायक खनन निदेशक ने बताया कि वर्ष 2014-15 में भी 102 ईट भट्ठों को रॉयल्टी जमा नहीं करने वाले 102 ईंट-भट्ठा संचालकों को डिफॉल्टर घोषित किया गया था. इसके बाद इन ईंट-भट्ठा संचालकों के विरुद्ध नीलाम पत्र दायर कर रॉयल्टी जमा करने के लिए दो माह का समय दिया गया था. निर्धारित समय के भीतर रॉयल्टी नहीं जमा करने वाले 50 ईंट-भट्ठा संचालकों पर सर्टिफिकेट केस किया गया था. खनन पदाधिकारी ने कहा कि कई लोग अवैध तरीके से ईंट-भट्ठा को चला कर सरकार के राजस्व को क्षति पहुंचा रहे हैं, जिसे गंभीरता से लिया गया है.
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