saran news : बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा
saran news : पीड़िता को पांच लाख रुपये आर्थिक सहायता देने का जिला विधिक सेवा प्राधिकार को दिया गया आदेश
छपरा (कोर्ट). विशेष न्यायाधीश पॉक्सो स्मिता राज ने दिघवारा थाना कांड संख्या 325/23 के पॉक्सो सत्रवाद संख्या 143/23 में सोमवार को सजा की बिंदु पर सुनवाई की. मामले में आरोपित दिघवारा थाना क्षेत्र के मलखा चौक निवासी अशोक कुमार को अंदर दफा 376 आइपीसी के अंतर्गत 20 साल की सजा एवं 25 हजार अर्थदंड तथा पॉक्सो की धारा चार एवं छह के अंतर्गत 20 साल एवं 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी गयी है. कोर्ट ने सभी सजा साथ-साथ चलने का आदेश दिया है. मामले में अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो सह लोक अभियोजक सर्वजीत ओझा और उनके सहायक अश्वनी कुमार ने न्यायालय में कुल आठ गवाहों की गवाही करायी. पुलिस द्वारा 31 अक्तूबर, 2023 को अंतिम प्रपत्र न्यायालय में दाखिल किया गया था. विदित हो की दिघवारा थाना क्षेत्र की तीन साल की बालिका के पिता ने 15 सितंबर, 2023 को छपरा सदर अस्पताल में अपना बयान दर्ज कराया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि उनकी लड़की जिसकी उम्र तीन वर्ष थी, वह घर के सामने खेल रही थी. तभी उसी के गांव के अशोक कुमार उसे उठाकर घर के पूर्व जंगल में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया. जब बच्ची के रोने की आवाज सुनायी दी, तो सूचक और उनका भाई दौड़कर जंगल की ओर गया, तो देखा कि अभियुक्त वहां से भाग रहा है और उनकी लड़की वहां पड़ी रो रही है. इलाज के क्रम में उसे दिघवारा अस्पताल एवं छपरा सदर अस्पताल लाया गया, जहां उसका बयान दर्ज हुआ. कोर्ट ने दो साल के अंदर मामले की सुनवाई पूरी कर सजा सुनायी है तथा पीड़िता को बिहार पीड़िता कंपनसेशन स्कीम 2018 के अंतर्गत पांच लाख रुपये आर्थिक सहायता देने का भी आदेश दिया है.
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