PM आवास योजना की राशि खर्च करने की 29 जुलाई अंतिम तारीख, नगर निकायों को विभाग की सख्त चेतावनी

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत आवंटित करोड़ों रुपये खर्च न होने पर नगर विकास विभाग ने सख्त अल्टीमेटम जारी किया है। 29 जुलाई तक राशि का शत-प्रतिशत उपयोग सुनिश्चित न करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

Samastipur News: समस्तीपुर नगर निगम समेत बिहार के सभी नगर निकायों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) की राशि खर्च करने को लेकर नगर विकास एवं आवास विभाग ने अंतिम चेतावनी जारी की है. विभाग ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) और पीएम आवास योजना शहरी 2.0 के तहत आवंटित राशि का शत-प्रतिशत उपयोग 29 जुलाई तक हर हाल में सुनिश्चित किया जाए. समय सीमा का पालन नहीं होने पर लाभुकों के बकाया भुगतान में बाधा आ सकती है, जिसकी जिम्मेदारी संबंधित नगर आयुक्त और कार्यपालक पदाधिकारियों की होगी.

1 अगस्त से बदलेगी भुगतान व्यवस्था

नगर विकास एवं आवास विभाग के विशेष सचिव ने बताया कि एक अगस्त से सरकारी वित्तीय लेनदेन की व्यवस्था में बड़ा बदलाव होने जा रहा है. वर्तमान में संचालित सीएफएमएस (CFMS) प्रणाली को समाप्त कर एनआईसी द्वारा विकसित नई आईएफएमएस (IFMS) प्रणाली लागू की जाएगी. ऐसे में 29 जुलाई तक पुरानी प्रणाली में उपलब्ध राशि का उपयोग नहीं होने पर नई व्यवस्था में डेटा ट्रांसफर के दौरान तकनीकी दिक्कतें आ सकती हैं, जिससे लाभुकों के खाते में भुगतान प्रभावित हो सकता है.

करोड़ों रुपये अब भी खर्च होने बाकी

विभागीय समीक्षा में सामने आया है कि दोनों योजनाओं में बड़ी राशि अब भी खर्च नहीं हो सकी है.

  • प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत कुल 74.94 करोड़ रुपये आवंटित हुए. इनमें से 56.59 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं, जबकि 18.35 करोड़ रुपये अभी भी शेष हैं.
  • प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के तहत 580.29 करोड़ रुपये में से 329.17 करोड़ रुपये ही खर्च किए गए हैं. अब भी 251.12 करोड़ रुपये का व्यय बाकी है.

रोज शाम 5 बजे भेजनी होगी रिपोर्ट

विभाग ने समस्तीपुर सहित सभी नगर निकायों को निर्देश दिया है कि सिटी लेवल टेक्निकल सेल के विशेषज्ञ प्रतिदिन शाम 5 बजे तक खर्च की प्रगति रिपोर्ट स्टेट लेवल टेक्निकल सेल को भेजें. इससे राशि खर्च करने की प्रगति पर लगातार निगरानी रखी जाएगी.

समय सीमा नहीं मानने पर होगी कार्रवाई

विभाग ने साफ किया है कि यदि निर्धारित समय सीमा तक राशि खर्च नहीं हुई तो लाभुकों के भुगतान में देरी हो सकती है. साथ ही संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय करते हुए प्रशासनिक कार्रवाई भी की जा सकती है.

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By Prakash kumar

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