खान सर को राहत, लेकिन रौशन आनंद को नहीं मिली जमानत, कोर्ट ने याचिका की खारिज

Faisal Khan Controversy: ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रौशन आनंद को बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है, जबकि इसी मामले में खान सर को फिलहाल गिरफ्तारी से राहत मिली है.

Faisal Khan Controversy: पटना में चर्चित फायरिंग और कोचिंग विवाद मामले में एक तरफ जहां खान सर को फिलहाल राहत मिली है, वहीं दूसरी ओर ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रौशन आनंद को बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है. इस फैसले के बाद रौशन आनंद को फिलहाल जेल में ही रहना होगा.

रौशन आनंद की जमानत याचिका खारिज

खान सर की कोचिंग पर हमले और उसके बाद सामने आए विवाद से जुड़े मामले में जेल में बंद रौशन आनंद ने कोर्ट से जमानत की मांग की थी. हालांकि, सुनवाई के दौरान कोर्ट ने उनकी दलीलों को पर्याप्त नहीं माना और जमानत याचिका खारिज कर दी. अदालत के इस फैसले को मामले की जांच के लिहाज से अहम माना जा रहा है.

खान सर को मिली अंतरिम राहत

मंगलवार को इसी मामले में खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर भी सुनवाई हुई. पटना सिविल कोर्ट ने फिलहाल उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. साथ ही पुलिस को केस डायरी पेश करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि अगली सुनवाई या अगले आदेश तक खान सर के खिलाफ किसी तरह की कठोर या दबावपूर्ण कार्रवाई नहीं की जाएगी.

आत्मरक्षा में गोली चलाने का दावा

खान सर की ओर से कोर्ट में पेश हुए अधिवक्ता अरविंद कुमार महुआर ने दलील दी कि गोली आत्मरक्षा में चलाई गई थी. उनका कहना था कि किसी भी तरह से भय या आतंक का माहौल बनाना उद्देश्य नहीं था. वकील ने अदालत को बताया कि अग्रिम जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 20 जून को होगी.

हत्या की कोशिश समेत गंभीर धाराओं में केस

खान ग्लोबल स्टडीज के डायरेक्टर खान सर के खिलाफ हत्या की कोशिश और हथियारों के कथित अवैध इस्तेमाल से जुड़ा मामला दर्ज है. इसी को लेकर सोमवार को जिला एवं सत्र न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की गई थी.

सिक्योरिटी गार्डों की जमानत पर कल फैसला संभव

मामले में गिरफ्तार खान सर के दो सिक्योरिटी गार्ड दीपक कुमार और तालेबर सिंह की जमानत याचिका पर भी सुनवाई हुई. उनके वकील ने अदालत में पक्ष रखा, जिसके बाद कोर्ट ने पुलिस से मामले से जुड़े सबूत मांगे हैं. जज अनुराग वर्मा की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया. माना जा रहा है कि 10 जून को दोनों गार्डों की जमानत पर फैसला सुनाया जा सकता है. दोनों को 4 जून को गिरफ्तार किया गया था.

Also Read: NEET परीक्षार्थियों के लिए जरूरी खबर, EOU ने जारी की एडवाइजरी, भूलकर भी न करें ये गलती

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

Published by: Abhinandan Pandey

अभिनंदन पांडेय पिछले दो वर्षों से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और दैनिक जागरण, भोपाल में काम किया. वर्तमान में वह प्रभात खबर डिजिटल बिहार टीम के हिस्सा हैं. राजनीति, खेल और किस्से-कहानियों में उनकी खास रुचि है. आसान भाषा में खबरों को लोगों तक पहुंचाना और ट्रेंडिंग मुद्दों को समझना उन्हें पसंद है. अभिनंदन ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से की. पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने पत्रकारिता की बारीकियों को समझना शुरू कर दिया था. खबरों को सही तरीके से लोगों तक पहुंचाने की सोच ने उन्हें इस क्षेत्र की ओर आकर्षित किया. दैनिक जागरण में रिपोर्टिंग के दौरान उन्होंने भोपाल में बॉलीवुड के कई बड़े कलाकारों और चर्चित हस्तियों के इंटरव्यू किए. यह अनुभव उनके करियर के लिए काफी अहम रहा. इसके बाद उन्होंने प्रभात खबर डिजिटल में इंटर्नशिप की, जहां उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता की वास्तविक दुनिया को करीब से समझा. बहुत कम समय में उन्होंने रियल टाइम न्यूज लिखना शुरू कर दिया. इस दौरान उन्होंने सीखा कि तेजी के साथ-साथ खबर की सटीकता भी बेहद जरूरी होती है. फिलहाल वह प्रभात खबर डिजिटल बिहार टीम के साथ काम कर रहे हैं. बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने कई बड़ी खबरों को रियल टाइम में कवर किया, ग्राउंड रिपोर्टिंग की और वीडियो कंटेंट भी तैयार किए. उनकी कोशिश हमेशा यही रहती है कि पाठकों और दर्शकों तक सबसे पहले, सही और भरोसेमंद खबर पहुंचे. पत्रकारिता में उनका लक्ष्य लगातार सीखते रहना, खुद को बेहतर बनाना और एक विश्वसनीय पत्रकार के रूप में अपनी पहचान मजबूत करना है.

Read More

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >