Patna Junction: पटना जंक्शन स्थित मल्टी मॉडल हब में यात्रियों की सुविधा और ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए नए नियम लागू किए गए हैं. पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक यशपाल मीणा ने इस संबंध में आदेश जारी किया है. नए नियमों के मुताबिक अब सभी सरकारी और निजी बसों को केवल एग्जिट गेट नंबर-2 से ही बाहर निकलना होगा. इसके अलावा बसों को गेट से 12 मीटर पहले ही पार्क करना अनिवार्य किया गया है.
जीपीओ तक कहीं नहीं रुकेगी बस
प्रशासन ने साफ निर्देश दिया है कि मल्टी मॉडल हब से निकलने के बाद कोई भी बस जीपीओ तक बीच रास्ते में नहीं रुकेगी. ऐसा इसलिए किया गया है ताकि जाम की समस्या कम हो और यात्रियों को परेशानी का सामना न करना पड़े. अगर किसी बस को अनावश्यक रूप से पार्क किया गया या प्रवेश द्वार के पास खड़ा पाया गया, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
प्रेशर हॉर्न पर भी होगी सख्ती
मल्टी मॉडल हब में चलने वाली सभी बसों के प्रेशर हॉर्न की भी जांच होगी. अगर किसी बस में नियमों के खिलाफ प्रेशर हॉर्न पाया गया तो मोटर वाहन अधिनियम के तहत जुर्माना और अन्य कार्रवाई की जाएगी. यात्रियों की आवाजाही सुचारू रखने के लिए प्रवेश द्वार पर ट्रैफिक पुलिस बल की तैनाती भी की जाएगी. प्रशासन ने यह भी कहा है कि पटना जंक्शन आने-जाने वाले यात्रियों के रास्ते को हर हाल में बाधारहित रखा जाएगा.
बस मालिकों के दस्तावेज होंगे सत्यापित
सभी निजी बस मालिकों को एक सप्ताह के अंदर आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन रजिस्ट्रेशन और परमिट से जुड़े दस्तावेजों का सत्यापन कराने का निर्देश दिया गया है. इसके लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की गई है.
बनेगा कॉमन व्हाट्सएप ग्रुप
संचालन व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए मल्टी मॉडल हब प्रशासन और निजी बस मालिकों का एक कॉमन व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया जाएगा. प्रशासन ने चेतावनी दी है कि अवैध पार्किंग, अनधिकृत वाहन प्रवेश और शांति भंग करने वाली गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.
