असाधारण परिस्थितियों में ही एक सेक्शन में 40 से अधिक विद्यार्थियों को मिलेगा एडमिशन

सीबीएसइ से एफिलिएटेड स्कूलों में असाधारण परिस्थितियों में प्रति सेक्शन छात्र संख्या 40 से बढ़ाने की छूट दी है.

संवाददाता, पटना

सीबीएसइ से एफिलिएटेड स्कूलों में असाधारण परिस्थितियों में प्रति सेक्शन छात्र संख्या 40 से बढ़ाने की छूट दी है. बोर्ड की ओर से जारी नोटिस में कक्षा एक से 12वीं का विवरण भी जारी किया गया है. बोर्ड ने स्कूलों में पहले नामांकित विद्यार्थियों की संख्या को युक्तिसंगत बनाने के लिए पिछले तीन वर्षों की अवधि के लिए प्रति सेक्शन विद्यार्थियों की संख्या 40 से बढ़ाकर 45 करने का निर्णय लिया था. इसके बाद यह निर्णय लिया गया कि ऐसे मामलों में जहां अभिभावक के ट्रांसफर के कारण बीच सत्र में कक्षा में शामिल होने की संभावना है और साथ ही ऐसे छात्र जो आवश्यक पुनरावृत्ति (इआर) श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, तो स्कूल एक सेक्शन में 40 की निर्धारित सीमा से 45 तक विद्यार्थियों की संख्या कर सकते हैं. बोर्ड की ओर से जारी नोटिस में बताया गया कि स्कूलों से विभिन्न आवेदन प्राप्त हो रहे हैं. जिनमें इन मामलों में प्रति सेक्शन 40 विद्यार्थियों की सीमा से अधिक विद्यार्थियों को प्रवेश देने में कठिनाई बतायी गयी है. इसे देखते हुए ही असाधारण परिस्थितियों में अधिक एडमिशन के लिए छूट का प्रावधान रखा जा रहा है.

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