पहले आयकर नोटिस को जांच करें, फिर जानकारी साझा करें

अब इनकम टैक्स विभाग के नाम पर शातिर फर्जी नोटिस भेज रहे हैं. इसलिए पहले इस नोटिस को आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट की मदद से वेरिफाइ करें और फिर जानकारी साझा करें.

By Prabhat Khabar Print | May 22, 2024 7:57 PM

संवाददाता, पटना : इनकम टैक्स नोटिस आते ही करदाता परेशान हो जाते हैं. कभी -कभी वह परेशानी से बचने के लिए मांगी गयी जानकारियां साझा कर देते हैं. लेकिन, आप ऐसी गलती न करें, क्योंकि अब इनकम टैक्स विभाग के नाम पर शातिर फर्जी नोटिस भेज रहे हैं. उनका मकसद इसके जरिये निजी जानकारियां हासिल कर जालसाजी करना है. इस संबंध में वरीय चार्टर्ड अकाउंटेंट राजेश खेतान ने बताया कि कोई भी करदाता घर बैठे ही पता लगा सकते हैं कि आयकर विभाग से मिला नोटिस असली हैं या नकली. खेतान ने बताया कि इनकम टैक्स विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन टूल की सहायता से आयकर विभाग से मिलने वाले नोटिस, ऑर्डर और अन्य कम्युनिकेशंस को वेरिफाइ किया जा सकता है. इस टूल की मदद से करदाता वेरिफाइ कर सकते हैं कि आपको मिला टैक्स नोटिस या ऑर्डर इनकम टैक्स विभाग की ओर से ही जारी किया गया है या नहीं. इसके लिए वेबसाइट पर रजिस्टर होने की आवश्यकता भी नहीं है. यह एक प्री-लॉगिन सर्विस है, जिसका कोई भी इस्तेमाल कर सकता है.

वेबसाइट की मदद से वेरिफाइ करें

उन्होंने बताया कि आयकर की आधिकारिक वेबसाइट की मदद से दो तरीके से आयकर विभाग से मिले नोटिस की सत्यता जांच सकते हैं. इसके लिए पैन की मदद से या फिर दस्तावेज पहचान संख्या की सहायता से इसे वेरिफाइ कर सकते हैं. उन्होंने बताया कि सबसे पहले आयकर की वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाएं. यहां Quick Links पर क्लिक कर Authenticate Notice/Order Issued by ITD पर क्लिक करें. फिर पैन या डीन में से किसी एक तरीके से वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को चुनें. अगर पैन से वेरिफाइ करना चाहते हैं, तो आपको डॉक्यूमेंट टाइप (नोटिस, ऑर्डर), असेसमेंट इयर, इश्यू डेट, मोबाइल नंबर आदि भरना होगा. डीन का विकल्प चुनने पर आपको नोटिस पर उपलब्ध डीन व ओटीपी वेरिफिकेशन के लिए मोबाइल नंबर डालना होगा. इसके बाद एक ओटीपी आयेगा. ओटीपी को दर्ज करें और कंटियूनिट पर क्लिक करें. इसके बाद टूल कन्फर्म कर देगा कि नोटिस नकली है या असली.

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