वरीय अधिवक्ता डॉ कृष्ण नंदन सिंह बने पटना हाई कोर्ट में नये एडिशनल सॉलिसिटर जनरल

पटना : केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय ने वरीय अधिवक्ता डॉ कृष्ण नंदन सिंह को पटना हाई कोर्ट में नया एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया (एएसजी) नियुक्त किया है. डॉ कृष्ण नंदन सिंह की नियुक्ति वरीय अधिवक्ता एसडी संजय के स्थान पर की गयी है. इसके पहले एसडी संजय पटना हाई कोर्ट में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के पद पर थे. नियुक्ति संबंधी अधिसूचना केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत व पेंशन मंत्रालय के कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग ने सोमवार को देर शाम जारी किया है.

By Samir Kumar | June 30, 2020 5:38 PM

पटना : केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय ने वरीय अधिवक्ता डॉ कृष्ण नंदन सिंह को पटना हाई कोर्ट में नया एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया (एएसजी) नियुक्त किया है. डॉ कृष्ण नंदन सिंह की नियुक्ति वरीय अधिवक्ता एसडी संजय के स्थान पर की गयी है. इसके पहले एसडी संजय पटना हाई कोर्ट में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के पद पर थे. नियुक्ति संबंधी अधिसूचना केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत व पेंशन मंत्रालय के कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग ने सोमवार को देर शाम जारी किया है.

वरीय अधिवक्ता डॉ. कृष्ण नंदन सिंह ही अब पटना हाई कोर्ट में केंद्र सरकार के सभी मामलों में उसका पक्ष रखेंगे. केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के साथ ही पटना हाई कोर्ट और अन्य राज्यों की हाईकोर्ट में भी एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के पद पर नयी नियुक्ति सोमवार को एक साथ की है.वरीय अधिवक्ता डॉ कृष्ण नंदन सिंह मुख्य रूप से बिहार के शिवहर जिला स्थित मौजा गांव के निवासी हैं.

डॉ कृष्ण नंदन सिंह ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा देहरादून से प्राप्त करने के बाद दिल्ली से स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की. उसके बाद पटना से लॉ की डिग्री हासिल की. उसके बाद बीएचयू से डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करने के बाद वर्ष 1987 से इन्होंने वकालत की शुरूआत की. पटना हाई कोर्ट ने इन्हें वर्ष 2007 में वरीय अधिवक्ता बनाया. नव नियुक्त एडिशनल सॉलिसिटर जनरल डॉ कृष्ण नंदन सिंह संवैधानिक मामलों और टैक्स के मामलों के साथ-साथ अन्य मामलों के जानकार माने जाते हैं.

डॉ कृष्ण नंदन सिंह को पटना हाईकोर्ट में भारत सरकार का एडिशनल सॉलिसिटर जनरल बनाए जाने पर पटना हाई कोर्ट के अधिवक्ता सर्व देव सिंह, मुकेश कांत, डॉ आलोक कुमार सिन्हा, राजन सहाय ने प्रसन्नता व्यक्त किया है.

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