बिहार में लंबित दाखिल-खारिज मामलों पर सरकार सख्त, 15 दिन में निपटाने का आदेश

Bihar Bhumi: बिहार में लंबित दाखिल-खारिज मामलों को लेकर सरकार सख्त हो गई है. 120 दिनों से ज्यादा समय से पेंडिंग मामलों को अगले 15 दिनों में निपटाने का आदेश सभी जिलाधिकारियों को दिया गया है.

Bihar Bhumi: बिहार में जमीन से जुड़े लंबित दाखिल-खारिज मामलों को लेकर सरकार अब सख्त हो गई है. राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल के निर्देश पर विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को पुराने मामलों का जल्द निपटारा करने का आदेश दिया है.

विभाग के सचिव जय सिंह ने सभी समाहर्ताओं को पत्र भेजकर कहा है कि 120 दिनों से ज्यादा समय से लंबित दाखिल-खारिज मामलों का अगले 15 दिनों के अंदर हर हाल में निष्पादन सुनिश्चित किया जाए.

तय समय से ज्यादा लंबित मिले मामले

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अनुसार दाखिल-खारिज मामलों के निपटारे के लिए पहले से समय सीमा तय है. नियमों के मुताबिक अविवादित मामलों का निष्पादन 35 दिनों के भीतर और विवादित मामलों का निपटारा 75 दिनों के अंदर होना चाहिए. लेकिन विभागीय समीक्षा में सामने आया कि राज्य के कई अंचलों में मामले 75 दिनों से भी ज्यादा समय से लंबित पड़े हैं. कुछ मामलों में 120 दिनों से अधिक की देरी पाई गई है.

जिलों को भेजी गई लंबित मामलों की सूची

विभाग ने सभी जिलों को अंचलवार लंबित मामलों की सूची भी भेजी है. इसमें उन मामलों का विवरण शामिल है जो 120 दिनों से अधिक समय से पेंडिंग हैं. सचिव जय सिंह ने निर्देश दिया है कि जिलाधिकारी अपने जिले के सभी अंचलाधिकारियों को तत्काल कार्रवाई का आदेश दें और लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाएं.

नियमित निगरानी के भी निर्देश

सरकार ने जिला स्तर पर लगातार समीक्षा और निगरानी करने को भी कहा है. विभाग ने साफ कर दिया है कि भविष्य में किसी भी परिस्थिति में दाखिल-खारिज का मामला 75 दिनों से ज्यादा लंबित नहीं रहना चाहिए. सरकार का मानना है कि समय पर दाखिल-खारिज होने से लोगों को जमीन से जुड़े विवादों और सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने से राहत मिलेगी. इससे आम लोगों को बड़ी सुविधा मिलने की उम्मीद है.

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By Abhinandan Pandey

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