बिहार के 3549 संदिग्ध बैंक खातों पर सरकार यह करेगी कार्रवाई

पटना : नोटबंदी के बाद संदिग्ध बैंक खातों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है. आयकर विभाग ने बिहार-झारखंड के 1764 और ऐसे संदिग्ध खातों को चिह्नित किया है. इन खातों में नोटबंदी के बाद दो लाख से एक करोड़ रुपये तक जमा हुए हैं. कुछ खाते ऐसे भी हैं, जिनमें एक करोड़ से ज्यादा […]

By Prabhat Khabar Print Desk | December 31, 2016 7:23 AM
पटना : नोटबंदी के बाद संदिग्ध बैंक खातों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है. आयकर विभाग ने बिहार-झारखंड के 1764 और ऐसे संदिग्ध खातों को चिह्नित किया है. इन खातों में नोटबंदी के बाद दो लाख से एक करोड़ रुपये तक जमा हुए हैं. कुछ खाते ऐसे भी हैं, जिनमें एक करोड़ से ज्यादा रुपये भी जमा हुए हैं. ये रुपये कई बार में थोड़ा-थोड़ा कर डाले गये हैं या एक बार में ही मोटी रकम जमा कर दी गयी है. आयकर विभाग ने 1785 ऐसे खातों को पहले से चिह्नित कर रखा है, जिनमें एक करोड़ से ज्यादा रुपये जमा हुए हैं. इनकी जांच पहले से ही चल रही है. इस तरह बिहार-झारखंड में कुल संदिग्ध खातों की संख्या बढ़ कर 3549 हो गयी है, जिनकी जांच चल रही है. इसके अलावा दो लाख से ज्यादा रुपये जमा होनेवाले संदिग्ध 681 जनधन खातों की जांच अलग से चल रही है.
खुलने लगे हवाला या मनी लाउंड्रिंग के मामले
पहले से जिन 1785 खातों की जांच चल रही है, उनमें अब तक करीब दो दर्जन ऐसे खाते पकड़े गये हैं, जिनमें हवाला या मनी लाउंड्रिंग के जरिये पैसे के लेन-देन के मामले सामने आये हैं.
जिन खातों में मनी लाउंड्रिंग के मामले सामने आये हैं, उन्हें आयकर ने आगेकी जांच के लिए प्रवर्तन निदेशालय को ट्रांसफर कर दिया है. कुछ मामले सीबीआइ को भी ट्रांसफर किये गये हैं. इडी और सीबीआइ के पास ट्रांसफर हुए मामलों की संख्या लगभग 15 है. आगे की जांच में कई हवाला ऑपरेटर भी सामने आ सकते हैं, जिनका लिंक दूसरे राज्यों से जुड़ा है.
आयकर की जांच में हवाला व मनी लाउंड्रिंग से जुड़ा सबसे हालिया मामला पटना सिटी के मच्छरहट्टा स्थित व्यापारी नीतीश सिकरिया का है. इनके पास विको टरमरिक का सीएनएफ भी है.
जांच में यह बात सामने आयी कि इन्होंने रक्सौल समेत कुछ अन्य जिलों से हवाला के जरिये पैसे मंगवाये. फिर करीब अपने पांच-छह खातों में आठ करोड़ रुपये डाल दिये. कोशिश थी कि इन रुपये को यह अपने सेल के रुपये के तौर पर आयकर को दिखा दे, लेकिन ऐसा हो नहीं सका. इससे पहले गया के टेक्सटाइल मिल मालिक मोती बाबू समेत कुछ अन्य के मामले सामने आ चुके हैं. इनके खिलाफ प्रीवेंशन ऑफ मनी लाउंड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत कार्रवाई करने के लिए इडी को यह केस ट्रांसफर किया गया है.
बेनामी संपत्ति एक्ट के तहत हो सकती कार्रवाई
देश में एक नवंबर से बेनामी संपत्ति एक्ट लागू कर दिया गया है. इसकी अधिसूचना जारी होने के बाद अब आयकर विभाग किसी हवाला या मनी लाउंड्रिंग या बेनामी खाते में लेन-देन के मामले पकड़ में आने के बाद इस एक्ट के तहत कार्रवाई करने जा रहा है. इसमें संबंधित व्यक्ति के सभी बैंक खातों या संपत्ति जब्त की जा सकती है. इसकी तैयारी आयकर विभाग ने कर ली है.

Next Article

Exit mobile version