पटना : बिहार राज्य बार काउंसिल के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद पर नौ फरवरी को होने वाले चुनाव पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने फिलहाल रोक लगा दी है. बार काउंसिलऑफ इंडिया ने यह निर्णय राज्य बार काउंसिल के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के कार्यकाल को लेकर पटना हाइकोर्ट में दायर रिट याचिका के मद्देनजर लिया है.
बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने बिहार राज्य बार काउंसिल का ऑडिट कार्य पूरा नहीं होने को गंभीरता से लेते हुए अगले चार माह में ऑडिट कार्य पूरा करने का निर्देश बिहार बार काउंसिल को दिया है. साथ ही बिहार के अधिवक्ता कल्याण कोष का ऑडिट भी तीन महीने में पूरा करने का निर्देश दिया है. बीसीआइ ने ऑडिट कार्य के लिए दिल्ली के ऑडिटर को नियुक्त करने को कहा है
