पटना : आयकर विभाग से आपको मिला नोटिस असली है या फर्जी, अब इसका पता आप आसानी से लगा सकते हैं. इसे जांचने के लिए आयकर विभाग की ओर नयी सुविधा शुरू की गयी है. इस नयी सुविधा के संबंध में चार्टर्ड अकाउंटेंट अशीष कुमार अग्रवाल ने बताया कि नये प्रावधान के तहत अब विभाग से जारी हर आयकर नोटिस पर कंप्यूटर जेनरेटेड डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर (डीआइएन) होगा. नये प्रावधान के तहत अब ये नंबर आयकरदाताओं को मिलने वाले सभी दस्तावेज पर जरूरी हो गया है.
अग्रवाल के अनुसार इस सिस्टम से टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में अधिक जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित होगी. विशेष परिस्थितियों को छोड़ कर बिना डीआइएन के आयकर विभाग से जारी किये गये सभी कागजात और पत्राचार अवैध माने जायेंगे. डीआइएन केवल उसी स्थिति में लगाना जरूरी नहीं होगा, जहां यह जरूरी नहीं समझा जायेगा.
