रेनवाटर हार्वेस्टिंग पर प्रॉपर्टी टैक्स में 5% छूट

पटना : नगर विकास व आवास विभाग ने राज्य में जल संचयन की योजना को बढ़ावा देने के लिए नागरिकों को राहत दी है. विभाग ने नगर निकायों में प्रॉपर्टी टैक्स भरनेवालों को टैक्स में छूट देने का निर्देश सभी नगर निकायों को शुक्रवार को निर्देश जारी किया है. विभाग के प्रधान सचिव चैतन्य प्रसाद […]

पटना : नगर विकास व आवास विभाग ने राज्य में जल संचयन की योजना को बढ़ावा देने के लिए नागरिकों को राहत दी है. विभाग ने नगर निकायों में प्रॉपर्टी टैक्स भरनेवालों को टैक्स में छूट देने का निर्देश सभी नगर निकायों को शुक्रवार को निर्देश जारी किया है.

विभाग के प्रधान सचिव चैतन्य प्रसाद ने बताया कि राज्य के सभी नगर निकाय क्षेत्रों में भू-जल स्तर की कमी को रोकने के लिए यह पहल की गयी है. उन्होंने बताया कि बिहार नगरपालिका संपत्ति कर नियमावली में इस प्रकार का प्रावधान है.
कोई भी संपत्ति का स्वामी जो
अपनी संपत्ति जमीन या भवन में वर्षा जल संरक्षण की तकनीकी और संरचना अपनायेगा तो उसको उस कुल संपत्ति कर में पांच प्रतिशत की छूट दी जायेगी. नियमावली के इस प्रावधान को चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में जल संरक्षण की तकनीकी अपनाने वाले भू-स्वामियों व मकान मालिकों को संपत्ति कर में छूट दी जायेगी. उन्होंने बताया कि सभी नगर निकायों को इस संबंध में व्यापक प्रचार-प्रसार करने का भी निर्देश दिया गया है.

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >