पटना : राज्य सरकार ने नयी पेंशन योजना में अपने अंशदान को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत कर दिया है. नयी अंशदायी पेंशन योजन के तहत राज्य सरकार ने केंद्र के अनुरूप राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) को लागू कर दिया है. यह केंद्र के अनुरूप 1 सितंबर 2005 के प्रभाव से लागू कर दिया गया है. यह एक अंशदान आधारित पेंशन योजना है, जिसमें किसी कर्मी को मिलने वाले मूल वेतन और अनुमान्य महंगाई भत्ता को जोड़कर 10 प्रतिशत कर्मी अंशदान और इसी के समतुल्य सरकारी अंशदान मासिक आधार पर की जाती है.
सामान्य प्रशासन विभाग ने इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है. इससे पहले कैबिनेट इस प्रस्ताव पर अपनी मुहर लगा चुकी है. जो सरकारी कर्मचारी इस स्कीम के तहत अधिक लाभ लेना चाहते हैं, वे परंपरागत और सामान्य जीवन चक्र निधि में निवेश कर सकते हैं. परंपरागत निवेश के तहत वे इक्विटी में निवेश की अधिकतम सीमा 25 फीसदी होगी. जबकि सामान्य स्थिति में इक्विटी में निवेश की अधिकतम सीमा 50 फीसदी होगी.
