एक हफ्ते में बकाया नहीं लौटाया तो अध्यक्ष व प्रबंधकारिणी समिति के चुनाव लड़ने पर रोक
पटना : सहकारी समितियों व सरकारी बैंकों से लगभग छह करोड़ रुपये का ऋण लेकर अब तक वापस नहीं करने वाले 22 सहकारी समितियों को जिला प्रशासन ने नोटिस दी है.
इन समितियों को एक हफ्ते के अंदर अपना पूर्ण बकाया या किश्त राशि वापस करने की चेतावनी दी गयी है. जिला सहकारिता पदाधिकारी लवली कुमारी ने बताया कि ऐसा नहीं करने वाली सहकारी समितियों के विरूद्ध सेक्शन 41 के तहत न सिर्फ कानूनी कार्रवाई होगी, बल्कि इन समितियों के तत्कालीन अध्यक्ष, प्रबंधकारिणी समिति व प्रबंधकों के अगले पांच या अधिक वर्षों तक चुनाव लड़ने पर भी रोक लगा दी जायेगी. यह लोग चुनाव में मतदान भी नहीं कर पायेंगे.
जिला सहकारिता पदाधिकारी ने बताया कि इन समितियों पर गेहूं खरीद के एवज में लिये गये ऋण का वर्ष 2012-13 से लेकर 2017-18 तक का बकाया है. इन समितियों से वसूली को लेकर सर्टिफिकेट केस से लेकर थाने में मामला भी दर्ज कराया गया है. कई लोगों पर गिरफ्तारी वारंट भी निर्गत है.
