पटना : पुलिस की अनुसंधान और विधि व्यवस्था की अलग-अलग इकाई गठित कर दी गयी हैं. राज्य के 1064 थानों में इस व्यवस्था को तत्काल लागू कराने के लिए गृह विभाग द्वारा डीजीपी, एडीजीपी, जोनल आइजी और डीजआइजी को पत्र जारी कर दिया गया है. गौरतलब है कि डीजीपीप्रकाश सिंह आदि की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सभी पुलिस थानों में अनुसंधान एवं विधि व्यवस्था को अलग करने का फैसला दिया था.
गृह विभाग में विशेष सचिव पारसनाथ द्वारा बताया गया है कि सभी पुलिस थानों में अनुसंधान एवं विधि व्यवस्था को अलग किये जाने का निर्णय लिया गया है. थानों में अनुसंधान एवं विधि व्यवस्था इकाइयों को अलग-अलग करने के लिए एसपी-एसएसपी जिलादेश के माध्यम से अपर थानाध्यक्ष अनुसंधान, अपर थानाध्यक्ष विधि व्यवस्था, मालखाना प्रभारी, थाना लेखक पदाधिकारी को पदस्थापित करेंगे. अपर थानाध्यक्ष पुलिस अवर निरीक्षक स्तर के पदाधिकारी होंगे. मालखाना प्रभारी थाना लेखक पदाधिकारी की जिम्मेदारी अवर निरीक्षक की कमी होने पर सहायक अपर निरीक्षक को भी दी जा सकती है.
